ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर को बैठक बुलाने को कहा

Brij Nandan

17 April 2023 11:53 AM GMT

  • ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर को बैठक बुलाने को कहा

    कोर्ट में क्या-क्या कहा गया?

    रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने वुजू और वॉशरूम की व्यवस्था करने की मांग पर बैठक करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के जिला कलेक्टर को 18 अप्रैल यानी मंगलवार को बैठक बुलाकर दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट कर दिया है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि प्रशासन मंगलवार को इस पर संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित करे। शुक्रवार को मामले पर आगे सुनवाई होगी।

    दरअसल, पिछले साल मई में निचली अदालत के आदेश पर हुए मस्जिद के सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी। मस्जिद कमिटी ने उसे फव्वारा बताया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने उसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को संरक्षित रखने के लिए सील करने का आदेश दिया था।

    अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमिटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि मस्जिद का वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है क्योंकि वुजू उस जगह पर है जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया था। वुजू की व्यवस्था एक ड्रम में पानी रख कर की गई है। रमजान के दौरान नमाजियों की अधिक संख्या के चलते समस्या आ रही है।

    अहमदी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट था कि सील करने का निर्देश मुसलमानों के धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। इसमें वुज़ू शामिल है।

    उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वुजू के लिए पानी उपलब्ध कराने की मौजूदा व्यवस्था है। शौचालय के संबंध में मेहता ने कहा कि एंट्री एक तरफ से है इसलिए दिक्कत हो सकती है।

    अहमदी ने कहा कि फिलहाल के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कर दी जाए। इस पर मेहता ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट पर अधिकारियों को निर्णय लेना होगा। ध्यान रखना होगा कि इससे कहीं परिसर की पवित्रता न प्रभावित हो।

    कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और बैठक बुलाकर दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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