ज्ञानवापी मामला : मस्जिद समिति ने मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
Sharafat
3 Aug 2023 4:25 PM IST
ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट में समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।
इस मामले का उल्लेख वकील निज़ाम पाशा ने संविधान पीठ के समक्ष किया जो अनुच्छेद 370 की कार्यवाही की सुनवाई कर रही थी। आज शाम 4 बजे जैसे ही संविधान पीठ उठने वाली थी, पाशा ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
पाशा ने कहा,
" इलाहाबाद हाईकोर्त का आदेश आज सुबह आया। उन्हें सर्वेक्षण नहीं करने दें। मैंने आदेश ईमेल कर दिया है। "
इस पर सीजेआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ईमेल देखेंगे।
गौरतलब है कि संविधान पीठ की सुनवाई के कारण सीजेआई के समक्ष उल्लेख की प्रक्रिया बदल गई है। नवीनतम एसओपी के अनुसार, पार्टियों को तत्काल उल्लेख के मामलों में रजिस्ट्रार को एक ईमेल प्रसारित करना होगा। कल सीजेआई ने की थी टिप्पणी-
" चाहे कितनी भी जरूरी बात हो, एक बार जब उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है या उल्लेख समाप्त हो जाता है तो ईमेल रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा डाला जाएगा और मैं लिस्टिंग पर तत्काल आदेश पारित करता हूं। बस एसओपी पढ़ें। इसमें सब कुछ है। "
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एएसआई सर्वे की इजाजत देते हुए कहा था-
" वाराणसी न्यायालय द्वारा परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश देना उचित है। न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है।"
उल्लेखनीय है कि अंजुमन मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को हाईकोर्ट में वाराणसी न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश जिला न्यायाधीश द्वारा 4 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया गया था, जो मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के लिए साल भर की पहुंच की मांग करते हुए जिला न्यायालय के समक्ष दायर एक मुकदमे में पक्षकार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी, जिससे मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को रोक को आज (3 अगस्त) तक बढ़ा दिया था।