सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद किए, कोर्ट ने कहा- अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं
Brij Nandan
30 Aug 2022 12:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा दायर दस याचिकाओं सहित दस याचिकाओं का निपटारा किया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हिंसा के मामलों में उचित जांच की मांग की गई थी।
इन मामलों में एनएचआरसी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाएं, दंगा पीड़ितों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाएं, 2003-2004 के दौरान एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर रिट याचिका, फरवरी 2002 के गोधरा नरसंहार के बाद गुजरात में गुजरात पुलिस से सीबीआई को हिंसा के मामलों में जांच स्थानांतरित करने की मांग शामिल है।
भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह ध्यान देने के बाद मामलों को बंद करते हुए कहा कि अदालत ने दंगों से संबंधित नौ मामलों की जांच और अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। इनमें से आठ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है।
एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि नरोदा गांव क्षेत्र से संबंधित केवल एक मामले (नौ मामलों में से) की सुनवाई अभी लंबित है और अंतिम बहस के चरण में है। अन्य मामलों में, ट्रायल पूरे हो गए हैं और मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलीय स्तर पर हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट अपर्णा भट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा ने एसआईटी के बयान को निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया।
पीठ ने आदेश में कहा,
"सभी मामले अब निष्फल हो गए हैं, इस अदालत का विचार है कि इस न्यायालय को अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मामलों को निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है।"
पीठ ने आगे निर्देश दिया,
"यह निर्देश दिया जाता है कि नरोदा गांव के संबंध में मुकदमे को कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला जाए और उस हद तक इस अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल निश्चित रूप से कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा।"
एडवोकेट अपर्णा भट ने पीठ को आगे बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, जिनके एनजीओ सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस ने दंगों के मामलों में उचित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया था, की सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका लंबित है।
वकील ने कहा कि उसे सीतलवाड़ से निर्देश नहीं मिल सका क्योंकि वह इस समय गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एक नए मामले में हिरासत में है।
पीठ ने सीतलवाड़ को राहत के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की छूट दी।
बेंच ने नोट किया,
"जहां तक सीतलवाड़ द्वारा प्रार्थना की गई सुरक्षा का संबंध है, उन्हें उचित प्रार्थना करने और संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है, तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।"
केस टाइटल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य टीपी (सीआरएल) 194-202/2003 और नौ अन्य जुड़े मामले।