गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती में 10 प्रतिशत EWS कोटा न देने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

16 Nov 2019 6:39 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती में 10 प्रतिशत EWS कोटा न देने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिविल जजों की भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन को ''समानता के उल्लंघन'' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि इस विज्ञापन में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWSके लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

    न्यायमूर्ति एन .वी अंजारिया ने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गुजरात राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट की भर्ती सेल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 10 जनवरी, 2020 तक उनका जवाब मांगा है।

    याचिकाकर्ता दिलीपकुमार मगनभाई सावुकिया ने वकील अधिवक्ता विशाल दवे, निपुण सिंघवी और हीरा मेहता के माध्यम से 26 अगस्त को सिविल जजों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि, विज्ञापन में भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6), का उल्लंघन हुआ था क्योंकि इस विज्ञापन में संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा डाले गए या सम्मलित किए गए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) कोटा' योजना को लागू नहीं किया गया था।

    सावुकिया, सुरेंद्रनगर जिले के एक वकील, ने कहा कि वह इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए तैयार थे, लेकिन ''विज्ञापन में 'ईडब्ल्यूएस कोटा' योजना के 10 प्रतिशत आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सामान्य श्रेणी के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 35 वर्ष थी, लेकिन 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है।

    यह दलील दी गई कि, याचिकाकर्ता के जन्म की तारीख 15 दिसम्बर 1983 है, इसलिए, चूंकि भर्ती के पूर्वोक्त विज्ञापन में ईब्ल्यूएस कोटा के 10 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं है /शामिल नहीं है या लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार नहीं हो सकता है क्योंकि ऑन-लाइन भर्ती फॉर्म में न तो इस संबंध में कोई संदर्भ था और न ही ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए कोई विकल्प था।''

    याचिकाकर्ता ने हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस- 2019 के लिए सीधी नियुक्ति करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 07 अगस्त 2019 को जारी एक अधिसूचना पर भी भरोसा किया और बताया कि इस अधिसूचना में न्यायिक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटा योजना लागू की गई है।

    आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं




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