दरों पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्थिति को नहीं बदलता: केंद्र ने राज्यसभा में कहा

Avanish Pathak

28 July 2022 7:39 AM GMT

  • दरों पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्थिति को नहीं बदलता: केंद्र ने राज्यसभा में कहा

    वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया है कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों के संबंध में जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्थिति को बदलता नहीं है।

    राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में कहा गया है,

    "संविधान ने जीएसटी काउंसिल को जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जीएसटी कानूनों से संबंधित सिफारिशों को सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाता है और उस सीमा तक सिफारिशों का एक प्रेरक मूल्य होता है। हालांकि, राज्य और केंद्रीय ‌कानून प्रावधान करते हैं कि दरें, छूट और नियम आदि केवल जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर निर्धारित किए जाएंगे और इसलिए अधीनस्थ विधानों के संबंध में जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें, जो नियमों, अधिसूचनाओं और दरों से संबंधित हैं, केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी हैं।"

    जवाब में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल इस प्रक्रिया को बढ़ाता है। पिछले पांच वर्षों में जीएसटी काउंसिल द्वारा एक हजार से अधिक निर्णय लिए गए हैं, उनमें से केवल एक पर मतदान की जरूरत पड़ी है, और शेष सभी सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

    जवाब में कहा गया है कि इस मामले में असंतुष्ट राज्यों ने भी काउंसिल की सिफारिश को लागू किया था। जीएसटी काउंसिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के भीतर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए आवश्यक जीएसटी की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना को बनाए रखना है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल में सभी निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं और इसलिए, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को केंद्र और राज्यों द्वारा बिना किसी बदलाव के लागू किया गया है।

    मोहित मिनरल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें संसद और राज्य विधानसभाओं पर बाध्यकारी नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी माना था कि सरकार सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों से बंधी हुई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 279 ए (4) की शक्ति के आधार पर जीएसटी काउंसिल की सभी सिफारिशें प्राथमिक कानून बनाने के लिए विधायिका की शक्ति पर बाध्यकारी हैं।

    न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट प्रावधान तब किए गए हैं जब संसद का इरादा था कि काउंसिल की सिफारिशें सरकारों की नियम बनाने की शक्ति के संबंध में बाध्यकारी होनी चाहिए।

    उदाहरण के लिए, आईजीएसटी एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि कर योग्य घटना, कर योग्य दर और कर योग्य मूल्य सरकार द्वारा "काउंसिल की सिफारिशों" पर अधिसूचित किया जाएगा। इसी तरह, आईजीएसटी एक्ट की धारा 6 के तहत जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को कर से छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। धारा 22 में प्रावधान है कि सरकार जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। सीजीएसटी एक्ट की धारा 9, 11 और 164 में भी इसी तरह के प्रावधान है।


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