सजा सुनाते समय अपराध की गंभीरता प्रमुख विचार है; अनुचित सहानुभूति कानून की प्रभावकारिता में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

8 Sep 2022 9:16 AM GMT

  • सजा सुनाते समय अपराध की गंभीरता प्रमुख विचार है; अनुचित सहानुभूति कानून की प्रभावकारिता में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में उचित सजा क्या होनी चाहिए, यह तय करने के लिए अपराध की गंभीरता प्रमुख विचार है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि यदि सजा को कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है, तो यह कानून की प्रभावकारिता में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

    इस मामले में, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 326, 324 और 447 के तहत दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक के लिए 3,000 रुपये का जुर्माने की सजा दी। अंतत: हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिकाओं का निपटारा करते हुए इस सजा को घटाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया।

    शिकायतकर्ता (पीड़ितों में से एक) द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अभियुक्त के पक्ष में किसी भी प्रासंगिक सजा कम करने वाली परिस्थिति के अस्तित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि सजा देने के समय गंभीर परिस्थितियों और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करना हमेशा न्यायालय का कर्तव्य होता है।

    अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीठ ने कहा कि नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

    अदालत ने कहा :

    "जहां तक सजा का सवाल है, न्यायिक विवेक हमेशा अपराध की गंभीरता, जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था और आरोपी के पूर्व इतिहास जैसे विभिन्न विचारों द्वारा निर्देशित होता है। न्यायालय के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत पर आगे जाना आवश्यक है।अगर सजा को कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है, तो यह कानून की प्रभावशीलता में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह अपराध की गंभीरता है जो यह तय करने के लिए प्रमुख विचार है कि उचित सजा क्या होनी चाहिए।"

    इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि (1) आईपीसी की धारा 326 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए हाईकोर्ट द्वारा दी गई मूल सजा के अलावा, आरोपी को छह महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। (2) आरोपी आज से एक महीने की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के पास कुल 40,000 रुपये / की कुल राशि जमा करेगा (पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में हाईकोर्ट द्वारा देय मुआवजे के अलावा)

    मामले का विवरण

    साहेबराव अर्जुन होन बनाम रावसाहेब काशीनाथ होन | 2022 लाइव लॉ (SC) 745 | सीआरए 1499/ 2022 | 6 सितंबर 2022 | जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओक

    हेडनोट्स

    आपराधिक ट्रायल - सजा - अपराध की गंभीरता यह तय करने के लिए प्रमुख विचार है कि उचित सजा क्या होनी चाहिए - सजा देते समय हमेशा गंभीर परिस्थितियों और सजा कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करना न्यायालय का कर्तव्य है - यदि सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है, यह कानून की प्रभावकारिता में लोगों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है - न्यायिक विवेक हमेशा अपराध की गंभीरता, जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था और अभियुक्त के पूर्व इतिहास जैसे विभिन्न विचारों द्वारा निर्देशित होता है। (पैरा 12-13)

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