सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर वैधानिक अपीलों का बोझ डालना बंद करना चाहिए, मुकदमेबाजी की नीति होनी चाहिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी

Shahadat

26 Nov 2022 12:00 PM IST

  • सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर वैधानिक अपीलों का बोझ डालना बंद करना चाहिए, मुकदमेबाजी की नीति होनी चाहिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी

    भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शनिवार को उन वैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, जो विभिन्न ट्रिब्यूनलों के आदेशों से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट को ओवरलोड करते हैं, इसे "स्मॉल कॉज़ कोर्ट" में परिवर्तित करते हैं।

    एजी ने संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए कहा,

    "यह महत्वपूर्ण है कि सरकार हाईकोर्ट से मामलों के निर्बाध और विशाल प्रवाह के साथ-साथ अंतहीन वैधानिक अपीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट को ओवरलोड करना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट को छोटे वाद न्यायालय में बदलना बंद होना चाहिए।"

    समारोह में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

    एजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में काम के प्रवाह को रोकने के लिए "हमारे सभी हाईकोर्ट का काम करना" महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने कहा,

    "हमारे संपत्ति विवाद कानूनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि विरोधात्मक गतियों से दूर निपटान आयोग हों। हमारे पारिवारिक न्यायालयों को पारिवारिक आराम संस्थान बनना चाहिए। यह सब करने के लिए हमें कानूनी सुधार विंग, न्यायालय सुधार विंग, अनुसंधान विंग और लॉ स्कूलों से जुड़े अकादमिक विंग के साथ एक स्थायी कानून सुधार आयोग की आवश्यकता है।

    एजी ने आगे सरकार के लिए मुकदमेबाजी नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि हर मामला मुकदमेबाजी का विषय न बन जाए। केवल जटिल कानूनी मुद्दों को ही न्यायालयों में जाना चाहिए।

    वेंकटरमणि ने कहा,

    "लंबे समय से सरकारें मुकदमेबाजी नीति के बारे में बात कर रही हैं। इस नीति के उभरने का कोई कारण नहीं है। तथ्यों पर आधारित मुद्दों को हल करने के लिए प्रत्येक विभाग के पास सक्षम और स्वतंत्र कानूनी उपकरणों के साथ संकल्प विंग होना चाहिए। हर मामले को कानूनी विवाद का मामला नहीं होना चाहिए। कानूनी मुद्दों के साथ केवल जटिल मामले, जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है, उन्हें संस्थागत समाधान के लिए जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार त्वरित रोडमैप तैयार करने के लिए इस पर गंभीरता से ध्यान देगी।"

    वेंकटरमणि ने आगे कहा कि पेंशन, वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामलों के लिए न्यायालय आने की आवश्यकता समाप्त होनी चाहिए।

    एजी ने जमीनी स्तर पर कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कानूनी सहायता रक्षकों की सेवाएं अस्पताल सेवाओं की तरह 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए और प्रत्येक पंचायत में एक कानूनी सहायता शाखा होनी चाहिए।

    एजी ने मातृभूमि पर लिखी गई एक कविता को पढ़ते हुए अपना भाषण समाप्त करने से पहले कहा,

    "भारत अपना बेंचमार्क सेट करके रास्ता दिखा सकता है। मैं ऐसे दिन की प्रतीक्षा करना चाहूंगा जब पश्चिम हमसे न्याय मानकों पर सीखने के लिए आ सकता है। लोगों का मानसिक तब समाप्त हो जाएगा।"

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