गोवा में नए एयरपोर्ट को हरी झंडी : सुप्रीम कोर्ट ने मोपा एयरपोर्ट के निर्माण पर लगी रोक हटाई
LiveLaw News Network
16 Jan 2020 2:14 PM IST
गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे गोवा सरकार और GMR को राहत मिली है। गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटा लिया।
पीठ ने कहा कि इसके लिए गोवा सरकार व अन्य को पहले से तय पर्यावरण शर्तों व अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा। पीठ ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए इन शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी देखरेख की जिम्मेदारी NEERI की होगी।
पांच दिसंबर को पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोपा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए मिली पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगा दी थी।पीठ ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EIA) को इस परियोजना का पारस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। ये फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने दिया था।
पीठ ने कहा था कि EIA की रिपोर्ट से यह गंभीर खामी उभर कर सामने आई है कि समिति परियोजना स्थल से 10 किमी के अंदर पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संवदेनशीलता को संज्ञान में लेने में नाकाम रही।
पीठ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 21 अगस्त 2018 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल एनजीटी ने गोवा के मोपा में एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।