" उचित फोरम में जाएं " : सुप्रीम कोर्ट ने  नेटफ्लिक्स की सुब्रत रॉय के नाम का इस्तेमाल न करने के बिहार की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

LiveLaw News Network

2 Sep 2020 10:43 AM GMT

  •  उचित फोरम में जाएं  : सुप्रीम कोर्ट ने  नेटफ्लिक्स की सुब्रत रॉय के नाम का इस्तेमाल न करने के बिहार की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आगामी श्रृंखला 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' में सुब्रत रॉय के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले बिहार की एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ OTT प्लेटफॉर्म ज की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेटफ्लिक्स को राहत के लिए उपयुक्त फोरम का रुख करने के लिए कहा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट वह फोरम नहीं है।

    नेटफ्लिक्स के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि श्रृंखला आज रिलीज होने वाली है, जिसकी तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

    जवाब में सीजेआई ने कहा,

    "कोई बात नहीं। यह मंच नहीं है, आपको उच्च न्यायालय जाना चाहिए।"

    रोहतगी ने कहा कि रॉय ने बिहार में एक दूरस्थ अदालत से संपर्क किया था, जहां से उन्हें रोक लगाने की अनुमति दी गई थी और हैदराबाद में एक अन्य स्थानीय अदालत ने भी श्रृंखला की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण उन्होंने एक ट्रांसफर याचिका भी दायर की है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि श्रृंखला की रिलीज को खतरे में डाला जा रहा है, हालांकि सीजेआई इस मामले को सुनने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने दोहराया कि उन्हें बिहार में एक अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    "प्रक्रिया आपको सीधे हमारे सामने एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं देती है ... यह उचित मंच नहीं है ... आप जानबूझकर यहां आए हैं।"

    "जानबूझकर नहीं। उन्होंने बिहार की एक दूरस्थ अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब इसे रोक दिया गया है। हैदराबाद में एक और मामला है। इसके लिए हमने एक स्थानांतरण दर्ज किया है, " रोहतगी ने जवाब दिया।

    चूंकि पीठ एसएलपी को खारिज कर रही थी, रोहतगी ने उसे वापस लेने की अनुमति मांगी और अदालत से स्थानांतरण याचिका पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने सीजेआई से आग्रह किया कि वे पटना उच्च न्यायालय को निर्देश दें कि वह इस मामले की त्वरित सुनवाई करें।

    याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए, शीर्ष अदालत ने तब स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा एक त्वरित सुनवाई के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया।

    इस प्रकार, एसएलपी को वापस लेने पर खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स को स्वतंत्र मंच से संपर्क करने और स्थानीय बिहार न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी।

    OTT प्लेटफ़ॉर्म ने शीर्ष अदालत में दो याचिकाओं को दाखिल किया था - एक एसएलपी थी जो बिहार के न्यायालय के आदेश के खिलाफ थी और दूसरी सभी मामलों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामने लाने के लिए एक स्थानांतरण याचिका थी।

    यह कदम बिहार कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते रॉय की याचिका पर आदेश पारित करने और हैदराबाद कोर्ट के एक आदेश के बाद आया, जिसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक, रामलिंग राजू द्वारा दायर याचिका पर श्रृंखला को रिलीज करने पर रोक लगाई गई थी।

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