"इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए": सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की याचिका पर कपिल सिब्बल को कहा

LiveLaw News Network

12 Oct 2020 9:16 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की याचिका पर कपिल सिब्बल को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वे हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले को कवर करने के लिए जा रहे थे।

    याचिका को चार सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।

    सिब्बल ने अदालत को बताया कि जब हिरासत में लिया गया तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। हालांकि, बाद में, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और तब गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू किया गया था।

    उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत नहीं देगा।

    सिब्बल ने अनुरोध किया,

    "हमें आप अनुच्छेद 32 के तहत संपर्क करने दें।"

    सीजेआई, हालांकि, नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं थे और सिब्बल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क करने का निर्देश देते हुए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

    सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता जेल में ही रहेगा, और इसके लिए, सीजेआई ने जवाब दिया,

    "आप हाईकोर्ट से संपर्क करें, हम यहीं पर हैं।"

    दरअसल केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने केरल के पत्रकार, सिद्धिक कप्पन को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जब वह हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से बलात्कार और हत्या की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे।

    गिरफ्तारी को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए, KUWJ ने याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनको तत्काल प्रस्तुत करें और "अवैध हिरासत" से मुक्त किया जाए।

    याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में निर्धारित अनिवार्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन में की गई है, और एक पत्रकार द्वारा कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने के एकमात्र इरादे से की गई है।

    परिजनों या सहयोगियों को कप्पन की गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया है, जो कि केयूडब्ल्यूजे के महासचिव भी हैं, दलीलों में कहा गया है। वह ऑनलाइन मलयालम समाचार पोर्टल "एझिकुमम" में योगदानकर्ता हैं।

    रिपोर्ट के अनुसार, कप्पन को तीन अन्य पत्रकारों, अतीक-उर रहमान, मसूद अहमद और आलम के साथ, यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को हाथरस टोल प्लाजा पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया है, जिस संगठन पर योगी आदित्यनाथ सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है।

    उनके मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ साहित्य, "जो राज्य में शांति और कानून व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं" को जब्त कर लिया गया है, पुलिस ने एक बयान में कहा।

    11 सितंबर को, एक 19 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उच्च-जाति के चार पुरुषों द्वारा गैंगरेप किया गया, तब उसकी हड्डियों को तोड़कर और उसकी जीभ काटकर नृशंस यातना दी गई। 29 सितंबर को उसका निधन हो गया। उनके परिवार ने शिकायत की कि उनकी सहमति के बिना आधी रात में पुलिस अधिकारियों द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया।

    जैसे कि सार्वजनिक रूप से पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी बढ़ रही थी, सबूत मिटाने के लिए एक कृत्य के रूप में माना गया, यूपी पुलिस ने सार्वजनिक बयान जारी किए जिसमें बलात्कार से इनकार किया गया था। उच्च-जाति समूहों ने आरोपी व्यक्तियों की बेगुनाही का दावा करते हुए एक आंदोलन शुरू किया है।

    सोमवार को, यूपी पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप, जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने आदि के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाथरस की घटना पर विरोध प्रदर्शन राज्य की छवि को खराब करने के लिए एक "अंतर्राष्ट्रीय साजिश" का हिस्सा है।

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