सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एंटी-लैंड ग्रैबिंग सेल के गठन के फैसले को खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, कहा- यह 'पुलिस को मनमाना अधिकार देता है'
Avanish Pathak
6 May 2023 4:49 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, मद्रास हाईकोर्ट के 2011 के तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने भूमि कब्जाने के मामलों को परिभाषित किए बिना भूमि कब्जा-विरोधी विशेष प्रकोष्ठ (एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल) का गठन किया था।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि "किसी भी दिशा-निर्देश और/या परिभाषा के अभाव में कि किन मामलों को भूमि कब्जाने का मामला कहा जा सकता है, यह पुलिस को जमीन के किसी भी मामले को जमीन कब्जाने का मामला मानने का निरंकुश, अनियंत्रित और मनमाना अधिकार देता है। जमीन कब्जाने के मामले की जांच भूमि कब्जा विरोधी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी।"
कोर्ट ने कहा,
"भूमि कब्जाने के मामलों" को परिभाषित किए बिना, यह पुलिस अधिकारियों के विवेक पर होगा कि भूमि से संबंधित किसी भी मामले को भूमि कब्जाने के मामले के रूप में माना जाए, जिसकी जांच भूमि अधिग्रहण विरोधी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी, बजाय इसके कि सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा।
न्यायालय ने कहा कि "भूमि कब्जाने" या "भूमि कब्जाने वाला" की परिभाषा के अभाव में भी दो निजी व्यक्तियों के बीच विवाद जो विशिष्ट राहत अधिनियम या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत हो सकता है, को भूमि कब्जाने का मामला माना जा सकता है।
पृष्ठभूमि
2011 में तमिलनाडु राज्य ने एक सरकारी आदेश के माध्यम से तमिलनाडु में 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग स्पेशल सेल के गठन को मंजूरी दी, जिसमें राज्य पुलिस मुख्यालय, 7 कमिश्नरेट और 28 जिलों में एक-एक सेल का गठन किया गया।
उपरोक्त शासनादेश के परिणामस्वरूप एक और आदेश जारी किया गया और भूमि हड़पने के मामलों को विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया जो विशेष रूप से भूमि हड़पने के मामलों से निपटने के लिए गठित किए गए थे।
इसके बाद, मद्रास हाईकोर्ट में आदेशों को चुनौती दी गई। 2015 में न्यायालय ने दिशानिर्देशों को निर्धारित नहीं करने और "भूमि हड़पने" को परिभाषित नहीं करने, जो पुलिस को किसी भी मामले को मनमाने ढंग से चुनने का विवेक देता था, के कारण सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था।
आदेश को रद्द करने और निर्धारित करने के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार “एपी लैंड ग्रैबिंग (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1982” या बेहतर कानून की लाइन पर उचित कानून ले आने के लिए स्वतंत्र है।
वर्तमान अपील तमिलनाडु द्वारा सरकार के आदेशों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने राज्य में भूमि हड़पने से निपटने के लिए विशेष सेल का गठन किया था।
राज्य की ओर से पेश एजीए ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने "भूमि हड़पने" के अपराध से संबंधित परिभाषा के अभाव में, भूमि हड़पने से संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं हैं, यह कहकर सरकारी आदेशों को रद्द करने में त्रुटि की है।
वकील ने प्रस्तुत किया कि "प्राधिकरण द्वारा किसी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना कानून को मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है"।
वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि अभिव्यक्ति "भूमि हथियाने" को किसी विशिष्ट परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 420 और 506 से संबंधित है।
निर्णय
प्रस्तुतियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने उचित ही माना है कि कि किसी विशिष्ट दिशानिर्देश या "भूमि हड़पने के मामलों" की परिभाषा के अभाव में, "ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है और मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।”
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि तमिलनाडु में एपी लैंड ग्रैबिंग (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1982 या कर्नाटक लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट, 2011 या अन्य राज्यों जैसा कोई लैंड ग्रैबिंग एक्ट नहीं है।
पीठ ने कहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और असम राज्यों में लागू अन्य भूमि हड़पने के निषेध अधिनियमों में, "भूमि हथियाने" को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने कहा, "यहां तक कि "लैंड ग्रैबर" शब्द को भी परिभाषित किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि जमीन हथियाने के मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जीओ नंबर 423 दिनांक 28.07.2011 द्वारा विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। सरकारी आदेश में विशिष्ट दिशा-निर्देशों या "भूमि हड़पने" की परिभाषाओं की अनुपस्थिति, पुलिस को किसी भी भूमि विवाद को भूमि हड़पने के रूप में मानने की असीमित शक्तियां देती है।
सरकार की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "...अगर राज्य सरकार इतनी जागरूक है और/या जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिलचस्पी रखती है, तो यह राज्य सरकार "भूमि" की स्पष्ट परिभाषा के साथ एक उपयुक्त कानून लाने के लिए स्वतंत्र है।"
केस टाइटल: तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम आर थमारैसेल्वम आदि।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 400