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कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए निर्देश, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को तुरंत इलाज उपलब्ध कराएं

LiveLaw News Network
8 Jan 2020 7:54 AM GMT
कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए निर्देश, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को तुरंत इलाज उपलब्ध कराएं
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एक अंतरिम निर्देश पारित किया है।

तीस हजारी अदालत के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अतुल वर्मा ने आजाद द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए दायर अर्जी की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि दरियागंज पुलिस आज़ाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी थी।

सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में आजाद को 21 दिसंबर को दरियागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने आजाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत ने निर्देश दिया कि इसकी कॉपी आज़ाद के वकील एडवोकेट महमूद प्राचा को दी जाए।

आवेदन में कहा गया है कि आज़ाद पोल्यूसिथेमिया, रक्त के गाढ़ेपन की बीमारी से पीड़ित हैं और "उन्हें एम्स के डॉक्टरों से लगातार चेकअप की आवश्यकता हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टर लंबे समय से उनके इलाज की देखरेख कर रहे हैं।"

आवेदन में अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कहा कि यदि आजाद को तत्काल उपचार प्रदान नहीं किया गया तो इससे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आज़ाद को 21 दिसंबर को तीस हजारी के ड्यूटी सीएमएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उन्होंने 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन किया था। बाद में, दरियागंज इलाके में "भीड़ को उकसाने" और "हिंसा करने" के आरोप में आज़ाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

20 दिसंबर की रात को पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लेने के बाद, आज़ाद ने ट्विटर में घोषणा की कि वह बंदियों की रिहाई के बदले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था, "दोस्तों, लड़ाई जारी रखें और संविधान के लिए एकजुट रहें। जय भीम और जय संविधान", उन्होंने ट्वीट किया था।

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