राष्ट्रीय आपदा में मंत्रालयों की शक्तियां और कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं होते : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 March 2021 6:09 AM GMT

  • राष्ट्रीय आपदा में मंत्रालयों की शक्तियां और कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं होते : सुप्रीम कोर्ट

    ऋण मोहलत मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में मंत्रालयों की शक्तियां और कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं होते हैं।

    अदालत ने कहा,

    "... डीएमए 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने पर ... यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मंत्रालयों के कार्यों को एनडीएमए द्वारा निर्वहन किया जाना चाहिए जो प्रत्येक मंत्रालय के लिए योग्यता क्षेत्र में फैसले लेगा।यह भी नहीं हो सकता कि यह कहा जाए कि मंत्रालयों के कार्य एनडीएमए को हस्तांतरित किए जाएंगे और एनडीएमए आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वहन करेगा। आपदा के प्रभावों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों को अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न उपाय करने होंगे।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना लंबे समय के लिए होगी और भविष्य में होने वाली आपदा के संबंध में भी, इस दलील को खारिज करते हुए कि Covid-19 महामारी के आपदा प्रबंधन के लिए कोई "राष्ट्रीय योजना" नहीं बनाई गई है और यह कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपना कर्तव्य नहीं निभाया है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें विभिन्न राहतों जैसे ब्याज की छूट, मोहलत का विस्तार आदि की मांग की गई थी।

    इस मामले में, इस दलील को उठाया गया था कि धारा 11 में पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करने का कर्तव्य है, लेकिन Covid-19 महामारी की आपदा को देखते हुए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं की गई है। इस तर्क का विरोध करते हुए, केंद्र ने तर्क दिया कि नवंबर, 2019 में बनाई गई राष्ट्रीय योजना में दुर्लभ "वैश्विक तबाही के जोखिम की घटनाओं" की कल्पना की गई है, जिसमें कोविड -19 महामारी भी शामिल है।

    इन प्रतिद्वंद्वी सामग्रियों को संबोधित करने के लिए, पीठ ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया और इस प्रकार कहा,

    इसलिए, डीएमए 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने पर, जिन्हें यहां संदर्भित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मंत्रालयों के कार्यों को एनडीएमए द्वारा निर्वहन किया जाना चाहिए जो प्रत्येक मंत्रालय में क्षेत्र के लिए निर्णय लेगा। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रालयों के कार्य एनडीएमए को हस्तांतरित होंगे और उन्हें एनडीएमए द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से निर्वहन किए जाएंगे। आपदा के प्रभावों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों को अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न राहत उपाय करने होंगे।

    दलीलों से, यह पता चलता है कि वास्तव में पहले से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है जिसे Covid19 महामारी से भी पहले तैयार किया गया था। राष्ट्रीय योजना के तहत, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है। उक्त योजना विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालयों की परिकल्पना भी करती है।

    उदाहरण के लिए, यदि आपदा सूखे के कारण है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगी; यदि आपदा बाढ़ के कारण है, तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा और यदि आपदा "जैविक आपात" के कारण है, तो स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। Covid19 महामारी के कारण आपदा "जैविक आपात स्थिति" के कारण आपदा के तहत आएगी।

    हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि Covid19 महामारी आपदा एक ऐसी प्रकृति की है, जिसे एक नोडल मंत्रालय तक सीमित नहीं किया जा सकता है और जो भी उपाय / राहतें लेने / देने की आवश्यकता होती है, वे प्रत्येक मंत्रालय द्वारा प्रत्येक दिन और हर दिन प्रदान की जाती हैं। इसलिए, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न राहत / पैकेज प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि। यह भी प्रतीत होता है कि यहां तक ​​कि महामारी की प्रकृति को देखते हुए, जिसका प्रभाव अखिल भारतीय होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सशक्त समूहों का गठन किया गया।

    पीठ ने कहा कि जब पहले से ही एक राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में है, जिसे कोविड 19 महामारी से पहले भी तैयार किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एनडीएमए द्वारा कोई राष्ट्रीय योजना बिल्कुल भी नहीं है।

    "राष्ट्रीय योजना एक दीर्घकालिक और यहां तक ​​कि भविष्य में होने वाली आपदा के संबंध में होगी। प्रत्येक आपदा के लिए, एक नई राष्ट्रीय योजना नहीं होगी। राष्ट्रीय योजना प्रकृति में व्यापक होगी जो पहले से ही अस्तित्व में है। इसलिए श्री सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रस्तुत करना कि उनकी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है और इसलिए एनडीएमए अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    फिर भी एक और दलील यह थी कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने ऋणों के पुनर्भुगतान में राहत देने और / या रियायती शर्तों पर आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को नए ऋण देने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है जो कि उचित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 13 के तहत स्पष्ट आदेश के बावजूद एनडीएमए ने कदम नहीं उठाया है।

    "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण" हो सकता है "और" रियायती शर्तों पर आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के पुनर्भुगतान या नए ऋणों की अदायगी में राहत दे सकता है जो उचित हो सकता है।इसके बाद, एनडीएमए के "विचारों और सिफारिशों" के अनुसार, आरबीआई प्रस्ताव फ्रेमवर्क के साथ बाहर आया है और उसी आधार पर ऋणदाता / बैंकर अपने निदेशक मंडल की मंजूरी मिलने के बाद नीतियों के साथ सामने आए हैं।

    ऊपर देखने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि एनडीएमए अधिनियम की धारा 13 के तहत अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करने में विफल रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई राष्ट्रीय योजना अस्तित्व में नहीं है।"

    केस

    केस : स्माल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ( रजि) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और इससे जुड़े मामले

    बेंच: जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह

    उद्धरण: LL 2021 SC 175

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