देर रात तक सुनवाई के बाद निर्भया केस के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी

LiveLaw News Network

20 March 2020 2:03 AM GMT

  • देर रात तक सुनवाई के बाद निर्भया केस के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी

    2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।

    हालांकि दोषियों ने देर रात को दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके सज़ा के निष्पादन को रोकने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की, लेकिन उन्हें न्यायालयों ने खारिज कर दिया।

    जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मनमोहन के आवास पर देर रात की विशेष सुनवाई के बाद लगभग रात 12 बजे याचिका खारिज कर दी।

    इसके बाद, पवन गुप्ता की दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। रात करीब 2.45 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने रात लगभग 3. 45 बजे इसे खारिज कर दिया।

    सज़ा पर रोक की हुई कई कोशिशें

    दोषियों की सज़ा के निष्पादन को पहले तीन बार स्थगित किया गया। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने पहली बार 22 जनवरी को सज़ा देने के लिए इस मामले में 7 जनवरी को डेथ वारंट जारी किया।

    17 जनवरी को सज़ा देने की तारीख को टाल दिया गया, क्योंकि दोषी मुकेश की दया याचिका उसी दिन खारिज हुई थी। दया याचिका अस्वीकृति के बाद दोषी को अनिवार्य 14 दिनों का नोटिस दिया गया और सज़ा के निष्पादन के लिए नई तारीख 1 फरवरी तय की गई।

    लेकिन, 31 जनवरी की शाम ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अन्य तीन दोषियों ने अपने सभी कानूनी उपायों का उपयोग नहीं किया है, अगले आदेश तक सज़ा के निष्पादन पर रोक लगा दी।

    पटियाला हाउस कोर्ट के एएसजे धर्मेंद्र राणा ने दोषी मुकेश को अलग फांसी देने की राज्य की दलील को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि सभी दोषियों को एक सामान्य आदेश द्वारा सजा सुनाई जानी चाहिए।

    इसके बाद, 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने 3 मार्च को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया। निर्धारित फांसी से एक दिन पहले, 2 मार्च को, पवन गुप्ता द्वारा पेश की गई दया याचिका को ध्यान में रखते हुए सज़ा की इस तारीख को टाल दिया गया।

    पवन की दया याचिका की अस्वीकृति के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 20 मार्च को फांसी की सज़ा देने के लिए 5 मार्च को एक बार फिर नया डेथ वारंट जारी किया।

    निर्भया केस टाइमलाइन

    2012 दिसंबर

    16 दिसंबर - 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में एक किशोर समेत छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, जब वह एक फिल्म देखने के बाद अपने दोस्त के साथ द्वारका में अपने घर जा रही थी।

    17 दिसंबर - पुलिस ने आरोपी की पहचान राम सिंह (बस चालक), उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के रूप में की।

    पीड़िता की सहेली द्वारा पुलिस को बयान देने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

    18 दिसंबर - राम सिंह और तीन अन्य (विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश) को गिरफ्तार किया गया।

    21 दिसंबर - पांचवे आरोपी यानी किशोर को दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया।

    22 दिसंबर - छठे आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ​​ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया।

    26 दिसंबर - सफदरजंग अस्पताल में लड़की की हालत बिगड़ गई।

    27 दिसंबर - निर्भया को माउंट एलिजाबेथ अस्पताल सिंगापुर भेजा गया।

    29 दिसंबर - पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या के आरोपों को जोड़ा।

    2013 जनवरी

    3 जनवरी - दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पांच वयस्क आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिसमें हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, अप्राकृतिक यौन अपराध, डकैती, आदि शामिल।

    5 जनवरी - कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

    7 जनवरी - कोर्ट ने इन-कैमरा कार्यवाही का आदेश दिया

    17 जनवरी - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच वयस्क आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की।

    फरवरी

    2 फरवरी - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच वयस्क आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

    28 फरवरी - किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए।

    मार्च 11 मार्च - अभियुक्त राम सिंह ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली।

    22 मार्च - दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मीडिया को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट करने की अनुमति दी।

    जुलाई

    5 जुलाई - किशोर आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में जांच का निष्कर्ष।

    8 जुलाई - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की रिकॉर्डिंग पूरी की।

    अगस्त

    22 अगस्त - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार वयस्क आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में अंतिम बहस शुरू की।

    31 अगस्त - किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को गैंगरेप और हत्या के लिए दोषी ठहराया और एक विशेष सुधार गृह में तीन साल की सजा दी।

    सितंबर

    3 सितंबर - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमे का समापन किया। फैसला सुनाया।

    10 सितंबर- सत्र न्यायाधीश ने अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, पवन गुप्ता को आईपीसी की धारा 302, 120 बी, 365, 366, 376 (2) (जी), 377, 307, 201, 395, 397, 412 के तहत दोषी ठहराया। उन्हें हत्या के आरोप के तहत मौत की सजा सुनाई।

    23 सितंबर - दिल्ली HC ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

    2014 जनवरी

    3 जनवरी - दिल्ली HC ने दोषी की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा।

    मार्च 13 मार्च - दिल्ली HC ने 4 वयस्क दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा।

    15 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने के बाद 2 दोषियों मुकेश और पवन की फांसी पर रोक लगा दी। बाद में शीर्ष अदालत ने अन्य दोषियों को भी फांसी की सजा पर रोक लगा दी।

    2015

    दिसंबर 20 दिसंबर - किशोर सुधार गृह से रिहा हुआ।

    2017

    फरवरी

    3 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोषियों को मौत की सजा देने के पहलू को सुनेगा।

    मार्च 27 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर फैसला सुरक्षित रखा।

    मई 5 मई - शीर्ष अदालत ने चार दोषियों (अक्षय ठाकुर, मुकेश, विनय कुमार, पवन गुप्ता) को मौत की सजा को बरकरार रखा, कोर्ट ने कहा कि मामला 'दुर्लभतम' की श्रेणी में आता है।

    नवंबर 8 नवंबर - मामले में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक मुकेश ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई।

    दिसंबर 12 दिसंबर - दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में मुकेश की याचिका का विरोध किया।

    15 दिसंबर - दो दोषियों विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की।

    2018

    मई

    4 मई - सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों विनय शर्मा और पवन गुप्ता द्वारा दो पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

    जुलाई

    जुलाई 9 - सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों (मुकेश, विनय और पवन) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    2019

    अक्टूबर

    29 अक्टूबर - तिहाड़ जेल ने दोषियों को दया याचिका दायर करने का समय दिया।

    नवंबर

    8 नवंबर - दोषी विनय शर्मा द्वारा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की गई।

    दिसंबर

    1 दिसंबर - दिल्ली सरकार ने विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की।

    2 दिसंबर - दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की।

    10 दिसंबर - अक्षय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की।

    13 दिसंबर - निर्भया की मां ने मौत की सजा के दोषियों द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    18 दिसंबर - उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के दोषी अक्षय ठाकुर द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

    पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी, 2020 तक डेथ वारंट पर सुनवाई टाल दी।

    19 दिसंबर - दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दोषी पवन ने दावा किया था कि वह 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार के दौरान किशोर था।

    2020

    जनवरी

    7 जनवरी - पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दोषियों (मुकेश, पवन, विनय, अक्षय) को 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया।

    9 जनवरी - मौत की सजा पाने वाले विनय शर्मा और मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की।

    14 जनवरी - जस्टिस एनवी। रमाना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर.एफ.नरीमन, जस्टिस आर.बनुमति, जस्टिस अशोक भूषण की सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने दो दोषियों - मुकेश सिंह और विनय शर्मा द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    मुकेश सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फांसी देने के आदेश को चुनौती दी।

    15 जनवरी - दिल्ली HC ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    16 जनवरी - पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने तिहाड़ प्रशासन को मुकेश की दया याचिका के बाद उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    17 जनवरी - राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुकेश कुमार की दया याचिका खारिज की। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति को आवेदन भेजे जाने के बाद अस्वीकृति घंटों के भीतर हुई।

    पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन जज ने चारों दोषियों की फांसी की सजा के लिए नए सिरे से डेथ वारंट जारी किया।

    सज़ा के निष्पादन के लिए निर्धारित नई तिथि 1 फरवरी, सुबह 6 बजे थी।

    20 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की नाबालिग होने के दावे वाली याचिका को खारिज कर दिया।

    25 जनवरी - मुकेश कुमार ने दया याचिका की राष्ट्रपति की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    27 जनवरी - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने दोषियों में से एक के पिता द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती दी गई थी।

    28 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

    29 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा दया अस्वीकृति के खिलाफ मुकेश कुमार की याचिका खारिज कर दी। अक्षय ठाकुर ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर की।

    30 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने निर्भया कांड के दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया।

    31 जनवरी-सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के दिल्ली गैंगरेप में चार मृत्युदंड के दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

    दिल्ली की अदालत ने अगले आदेश तक निर्भया में चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाई। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 1 फरवरी को सुबह 6 बजे निर्धारित मृत्युदंड देने पर रोक लगाने के दोषियों द्वारा दायर आवेदनों में आदेश पारित किया।

    फरवरी

    1 फरवरी - दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया बलात्कार मामले के चार दोषियों को तत्काल सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी।

    याचिका गृह मंत्रालय द्वारा 31/01/2020 के आदेश के खिलाफ स्थानांतरित की गई थी, जिसमें एएसजे धर्मेंद्र राणा ने चार दोषियों के खिलाफ जारी फांसी की तारीख पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रपति ने विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी।

    2 फरवरी - दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के एएसजे धमेंद्र राणा द्वारा चार दोषियों की फांसी की सजा पर रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

    दोपहर 3 बजे से शुरू हुई रविवार की विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने तीन घंटे से अधिक समय तक बहस सुनी।

    5 फरवरी - निर्भया कांड के चार दोषियों की सज़ा को अलग अलग निष्पादित नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें से 7 दिनों के भीतर अपने शेष कानूनी उपायों को समाप्त करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा कि उक्त अवधि के बाद, अधिकारियों को कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

    6 फरवरी - तिहाड़ जेल अधिकारियों ने चारों दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया।

    उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दोषियों को अलग अलग सज़ा निष्पादित नहीं किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

    7 फरवरी - उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की अपील की सुनवाई को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों द्वारा दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की याचिका खारिज कर दी।

    11 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ताजा डेथ वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी। अदालत ने माना कि दोषियों की सज़ा एक साथ तभी निष्पादित की जा सकती है जबकि उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों को समाप्त कर लिया हो। न्यायमूर्ति आर बनुमथी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने ताजा डेथ वारंट प्राप्त करने के लिए केंद्र को ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

    12 फरवरी - पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल की याचिका पर चार दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट की मांग पर सुनवाई स्थगित कर दी।

    दोषियों में से एक पवन गुप्ता के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थगन दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा के दोषी को अपनी अंतिम सांस तक अपनी बात कहने का अधिकार है।

    13 फरवरी - जस्टिस आर बानुमति की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ विनय शर्मा की चुनौती पर आदेश सुरक्षित रखा। दिल्ली कोर्ट ने ताजा मौत के मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

    14 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया की मांग करने वाली दोषी की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    तिहाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में एएसजे धर्मेंद्र राणा के समक्ष सुनवाई शुरू की गई।

    17 फरवरी - दिल्ली कोर्ट ने तीन दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह को निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में 3 मार्च को सुबह 6 बजे मौत की सज़ा देने के लिए डेथ वारंट जारी किया।

    20 फरवरी - विनय शर्मा की ओर से "उच्च स्तरीय उपचार" की मांग के लिए आवेदन दिए जाने के बाद पटियाला हाउस ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस मामले की सुनवाई की जिन्हें दोषी के वकील ने सूचित किया कि विनय ने एक दीवार पर अपना सिर पीटा था और उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के साथ सिर में चोट लगी थी।

    वकील ने कहा कि यह उसकी मानसिक बीमारी के कारण हुआ था और वह अपनी मां या अपने वकील को पहचानने में असमर्थ है।

    22 फरवरी - पटियाला हाउस कोर्ट ने विनय शर्मा की उच्च स्तरीय उपचार की याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धर्मेंद्र राणा तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट से संतुष्ट थे, जिससे यह स्पष्ट था कि दोषी को न केवल नियमित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है, बल्कि विशेषज्ञ मनोचिकित्सा द्वारा उसके लिए नियमित सहायक चिकित्सा / सत्र का संचालन किया जा रहा है। । "

    25 फरवरी - जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने 2012 की निर्भया गैंग रेप केस में 5 मार्च 2020 को मृत्युदंड के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया।

    28 फरवरी - पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की।

    29 फरवरी - दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग को अदालत के निर्देश की मांग की गई।

    एक्टिविस्ट ए राजराजन की ओर से दायर इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने और संबंधित क्षेत्रों के निष्पक्ष विशेषज्ञों की सहायता और चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों की जांच करने की मांग की गई।

    मार्च

    2 मार्च - निर्भया मामले में डेथ वारंट के निर्धारित निष्पादन से एक दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें मौत की सजा को किसी अन्य सज़ा से बदलने का अनुरोध किया गया था।

    दिल्ली की एक अदालत ने दोषियों की मौत की सज़ा को रद्द कर दिया, जो 3 मार्च को सुबह 6 बजे होने वाली थी। निर्भया कांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता द्वारा दायर अंतिम क्षण दया याचिका में सभी दोषियों की मौत की सजा के निष्पादन को स्थगित कर दिया गया।

    4 मार्च - दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया बलात्कार मामले में चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अदालत के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    5 मार्च - दिल्ली कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे चार दोषियों को फांसी देने के लिए नए सिरे से डेथ वारंट जारी किया।

    9 मार्च - चार दोषियों में से एक, विनय शर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदलने की मांग की।

    दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 और 433 के तहत सरकार की शक्ति का आह्वान करते हुए, विनय ने एलजी से उसकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया।

    उसने कहा कि जैसे-जैसे उसका जीवन समाप्त हो रहा है, वह दया के लिए अपील करने का एक आखिरी अवसर लेना चाहता है।

    16 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने 2012 की दिल्ली गैंगरेप और हत्या के दोषी मुकेश सिंह में से एक के लिए नए क्यूरेटिव याचिका दायर करने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने पाया कि मुकेश के भाई सुरेश द्वारा दायर याचिका बरकरार रखने योग्य नहीं थी।

    17 मार्च - दोषियों में से एक मुकेश ने ट्रायल को अमान्य घोषित करने की मांग की, जिसमें सामग्री के दस्तावेज और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया था।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष एक आवेदन को स्थानांतरित करते हुए, मुकेश ने कहा था कि राज्य ने ट्रायल कोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाया और मौत की सजा को निष्पादित करने के लिए अंतिम आदेश प्राप्त किया।

    दिल्ली कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस मामले को खारिज करते हुए वकील के आचरण पर ध्यान देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मामला भेजा।

    18 मार्च - दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुकेश ने ट्रायल को अमान्य घोषित करने की मांग की थी।

    19 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश की ताजा याचिका को खारिज कर दिया और दोषी अक्षय की दया याचिका को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया, जिसमें किशोर होने के दावे को खारिज किया गया था।

    ट्रायल कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक ताजा याचिका को भी खारिज किया।

    मार्च 20

    12 AM: दिल्ली HC ने दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

    3.45 AM: सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ पवन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी।

    5. 30 AM: दोषियों को मिली फांसी की सज़ा का निष्पादन किया गया।

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