प्रत्यावर्तित किए गए कैदी की विदेशी कोर्ट द्वारा दी गई सजा को सिर्फ इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारत में समान अपराध की सजा से ज्यादा है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Jan 2022 7:13 AM GMT

  • प्रत्यावर्तित किए गए कैदी की विदेशी कोर्ट द्वारा दी गई सजा को सिर्फ इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारत में समान अपराध की सजा से ज्यादा है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के अनुसार कैदियों के प्रत्यावर्तन के सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए एक उल्लेखनीय फैसला दिया है।

    न्यायालय ने इस मुद्दे पर चर्चा की कि क्या एक विदेशी अदालत द्वारा एक भारतीय अपराधी, जिसे भारत प्रत्यावर्तित किया गया है, पर लगाया गया दंड भारत में इसी तरह के अपराध के लिए सजा से अधिक हो सकता है। कोर्ट ने माना कि सजा की अवधि विदेश और भारत के बीच स्थानांतरण के समझौते से नियंत्रित होगी। भारत सरकार विदेशी अदालत की सजा को तभी संशोधित कर सकती है जब ऐसी सजा "भारतीय कानून के साथ असंगत" हो। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि विदेशी अदालत की सजा भारतीय कानून के तहत उससे अधिक है, यह "भारतीय कानून के साथ असंगत" नहीं हो जाती है। यहां "असंगति" का अर्थ भारत के मौलिक कानूनों के विपरीत होगा।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर नाराज़गी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति दी, जिसने रिट याचिका को मॉरीशस के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को दी गई सजा को इस आधार पर कम करने की अनुमति दी थी कि विदेशी अदालत द्वारा दी गई सजा और अगर भारत में एक समान अपराध किया गया होता तो जो सजा प्रतिवादी को दी जाती उसमें असंगति है।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को 152.8 ग्राम हेरोइन रखने के लिए डेंजरस ड्रग्स एक्ट की धारा 30(1)(एफ)(II), 47(2) और 5(2) के तहत दोषी ठहराया था और उसे 26 साल की अवधि कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद, 04.03.2016 को उन्हें कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 ("प्रत्यावर्तन अधिनियम") के प्रावधानों के तहत भारत स्थानांतरित कर दिया गया।

    प्रतिवादी ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1994 की धारा 21 (बी) की शर्तों के अनुसार सजा को घटाकर 10 साल करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (6) के तहत एक अभ्यावेदन दिया और उस सजा की अवधि को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जो मॉरीशस में उसके द्वारा पहले ही गुजारा जा चुका है।

    केंद्र सरकार ने आदेश दिनांक 03.12.2018 द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की लेकिन एक अलग आदेश द्वारा सजा को कम करके 10 साल करने की याचिका को खारिज कर दिया। अस्वीकृति के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे 02.05.2019 को अनुमति दी गई थी।

    वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने धातु कबाड़ में व्यापार करने की आड़ में दो बार मॉरीशस की यात्रा की थी। तीसरी बार जाने पर उसके पास हेरोइन पाई गई। मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सजा निर्धारित करने से पहले कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया था। प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करते समय उसने शपथ पत्र के माध्यम से पुष्टि की थी कि वह सजा के नियमों और शर्तों का पालन करेगा। बाद में, भारत आने पर, उसने सजा में कमी की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

    केंद्र सरकार द्वारा जताई गई आपत्तियां

    केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यावर्तन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के बयान के अनुसार, प्राप्त करने वाला राज्य स्थानांतरित करने वाले राज्य द्वारा निर्धारित सजा की अवधि का सम्मान करने के लिए बाध्य है। दीवान ने भारत और मॉरीशस की सरकारों के बीच समझौते के अनुच्छेद 8 पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि भारत कानूनी प्रकृति और सजा की अवधि से बाध्य है जैसा कि स्थानांतरित करने वाले राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है और अधिनियम की धारा 13 (6) के तहत कारावास की सजा को अनुकूलित करने के लिए विवेकाधिकार का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब यह भारतीय कानून के साथ असंगत हो, जिसका उन्होंने आग्रह किया था कि ऐसा नहीं है।

    प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन पर जोर देते हुए, दीवान ने कहा कि उसे मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी की सजा को कम नहीं करने का निर्णय विदेश नीति से प्रेरित है जिस पर न्यायिक समीक्षा द्वारा हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जो अन्यथा द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करेगा।

    प्रतिवादी द्वारा जताई गई आपत्तियां

    वरिष्ठ अधिवक्ता, ए एम धर ने, जो प्रतिवादी की ओर से पेश हुए कहा कि सजा में कमी के लिए अभ्यावेदन को खारिज करते समय सरकार द्वारा कोई ठोस कारण प्रदान नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि सरकार ने कई मौकों पर भारत को प्रत्यावर्तित कैदियों की सजा कम कर दी है। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, धर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें सजा को 30 साल से घटाकर 20 साल कर दिया गया था, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह तर्क दिया गया था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (बी) के तहत नशीली दवाओं की मध्यवर्ती मात्रा के कब्जे के लिए अधिकतम सजा 10 साल है और इसलिए, 26 साल की अवधि के लिए दी गई सजा भारतीय कानून के साथ असंगत है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    "कॉमवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएट्वि, " ब्रिंग देम होम, रिप्रेट्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम फॉरेन प्रिजेन्स : ए बैरियर एनालाइसिस, 2017" शीर्षक वाला एक दस्तावेज़, जिसे 'दिशानिर्देश' कहा गया है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2015 को जारी किए गए कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के तहत सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 के तहत केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया था। न्यायालय ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराए गए कैदियों की सजा के अनुकूलन के मामले में, प्रस्तावित प्रत्यावर्तन और इसी तरह की गतिविधियों में भविष्य की संलिप्तता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो को संदर्भित किया जाना जाएगा। प्रत्यावर्तन से पहले कैदी को यह सूचित किया जाए कि उन्हें भारत में कितनी सजा भुगतनी है और प्रत्यावर्तन तभी होता है जब व्यक्ति इतनी सजा के लिए अपनी सहमति देते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने वास्तव में 19.10.2015 को उसी के संबंध में एक अंडरटेकिंग दी थी।

    कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का उद्देश्य

    यह देखते हुए कि विदेशी कैदियों की हिरासत चिंता का विषय है, कैदियों के प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 को द्विपक्षीय संधियों के अनुरूप अधिनियमित किया गया था, जिसमें भारत सरकार को विदेशी सजायाफ्ता को स्थानांतरित करने और अन्य देशों से भारतीय दोषियों के स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार दिया गया था। इस तरह के स्थानांतरण के पीछे का उद्देश्य दोषियों को उनके परिवारों के पास रहने देना और सामाजिक पुनर्वास की संभावना तलाशने के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान करना था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि सजा का प्रवर्तन प्राप्त करने वाले राज्य के कानून द्वारा शासित होना है, लेकिन यह कानूनी प्रकृति और स्थानांतरित करने वाले राज्य द्वारा निर्धारित सजा की अवधि से बाध्य होगा।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाले गए सिद्धांत

    अधिनियम की धारा 12 और 13 और समझौते के अनुच्छेद 8 के संयुक्त पठन पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार किया -

    "1. एक अनुबंधित राज्य से भारत में एक कैदी के स्थानांतरण के लिए कोई भी अनुरोध एक अनुबंधित राज्य और भारत सरकार के बीच समझौते में बताए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

    2. कारावास की अवधि 2003 के अधिनियम की धारा 12 (1) में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगी, जिसका अर्थ है कि एक कैदी के स्थानांतरण की स्वीकृति के बीच दोनों देशों में समझौते में नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसे और स्पष्ट करने के लिए, स्थानांतरित करने वाले राज्य द्वारा दिया गया दंड प्राप्त करने वाले राज्य यानी भारत पर बाध्यकारी होगा।

    3. एक अनुबंधित राज्य में दोषी ठहराए गए और सजायाफ्ता भारतीय कैदी के स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करने पर, कैदी को हिरासत में लेने के लिए 2003 के अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वारंट जारी किया जाएगा।

    4. जारी किए जाने वाले वारंट में अधिनियम की धारा 12(1) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार कारावास की प्रकृति और अवधि का प्रावधान होना चाहिए, जो कि दो अनुबंधित राज्यों के बीच सहमति के अनुसार है।

    5. स्थानांतरित कैदी का कारावास वारंट के अनुसार होगा।

    6. सरकार को उसी तरह के अपराध के लिए प्रदान की गई सजा को अनुकूलित करने का अधिकार है, अगर वह अपराध भारत में किया गया हो। यह केवल उस स्थिति में किया जा सकता है जहां सरकार संतुष्ट है कि कारावास की सजा भारतीय कानून के साथ इसकी प्रकृति, अवधि या दोनों के साथ असंगत है।

    7. इस घटना में कि सरकार अनुकूलन के अनुरोध पर विचार कर रही है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुकूलित वाक्य अनुबंधित राज्य द्वारा लगाए गए वाक्य से मेल खाता है, जहां तक ​​​​संभव हो।

    उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत था कि मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा भारत में बाध्यकारी है। हिरासत का वारंट जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सुनाई जाने वाली सजा 26 साल की अवधि की थी। न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि अनुकूलता का प्रश्न तभी उठेगा जब केंद्र सरकार की यह राय हो कि मॉरीशस में दी गई सजा भारतीय कानून के साथ असंगत है। न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय कानून का संदर्भ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है और यहां 'असंगतता' भारत के मौलिक कानूनों के विपरीत होने का संकेत देगी।

    आगे जोड़ा गया -

    "यहां तक ​​​​कि उन मामलों में जहां केंद्र सरकार द्वारा अनुकूलता पर विचार किया जा रहा है, यह जरूरी नहीं है कि भारत में इसी तरह के अपराध में प्रदान की गई कारावास की प्रकृति और अवधि के लिए सजा को अनुकूलित किया जाए। इस परिस्थिति में भी, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक ​​संभव हो, मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा की प्रकृति और अवधि के अनुरूप सजा को भारतीय कानून के अनुकूल बनाया जाए।"

    कोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखाकि 26 साल से 10 साल की सजा को कम करने को अस्वीकार करने का निर्णय प्रत्यावर्तन अधिनियम के प्रावधानों और भारत और मॉरीशस के बीच समझौते के अनुरूप था।

    केस : भारत संघ और अन्य बनाम शेख इस्तियाक अहमद और अन्य।

    उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 41

    केस नंबर और तारीख: 2022 की आपराधिक अपील संख्या 71 | 11 जनवरी 2022

    पीठ: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई

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