फ़ुटबॉल भारत में लोकप्रिय है, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत : एआईएफएफ मामले में सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

10 Nov 2022 7:00 AM IST

  • फ़ुटबॉल भारत में लोकप्रिय है, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत : एआईएफएफ मामले में सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के नए संविधान को अपनाने के संबंध में याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अदालत के सामने जिन तीन मुद्दों का उल्लेख किया गया था, वे थे-

    ए) एआईएफएफ के गठन को अंतिम रूप देना;

    बी) फोरेंसिक ऑडिट के संबंध में निर्देश जारी करना और

    सी) एआईएफएफ के चार प्रशासनिक सदस्यों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान मजाकिया लहजे में कहा-

    " इस सारी प्रक्रियात्मक तकरार के साथ हमारे खिलाड़ी वास्तव में कब फुटबॉल खेलते हैं? महासंघ सब कुछ कर रहा है लेकिन यहां फुटबॉल खेलता है। सौभाग्य से विश्व कप खत्म हो गया है। "

    इस नोट पर एक वकील ने कहा कि भारतीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और टीम ने एक भी गोल नहीं किया है।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

    " तथ्य यह है कि प्रदर्शन उच्च क्रम का नहीं था, वास्तव में यह बात नहीं है। जब आप अपने युवाओं को एक खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास बेहतर प्रशिक्षण होगा, आपके पास बेहतर सुविधाएं होंगी। हॉकी और क्रिकेट के विपरीत, जो कि वास्तव में उस अर्थ में राष्ट्रीय खेल रहे हैं, फुटबॉल एक राष्ट्रीय खेल है, इस मायने में कि हम सभी ने इसे बचपन में खेला है। यह एक लोकप्रिय खेल है। लेकिन फुटबॉल वहां नहीं पहुंचा है, हमारी उपलब्धि का स्तर उस पैरामीटर तक नहीं पहुंचा है। इसलिए हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। अब हम महासंघ के गठन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। हमारे पास होने वाले सभी गलत कामों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विधिवत निर्वाचित निकाय होगा। इसलिए जिम्मेदार लोग अब खेल के हित में कुछ करेंगे।"

    तदनुसार पीठ ने इस मामले में एमिकस क्यूरी को निर्देश दिया कि वे संविधान को अंतिम रूप देने के लिए एआईएफएफ के गठन के बारे में प्राप्त आपत्तियों को सारणीबद्ध करें। कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट को कोर्ट मास्टर के सामने रखने और बेंच को सर्कुलेट करने का भी निर्देश दिया।

    एआईएफएफ के वकील सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने कहा कि चूंकि अवमानना ​​याचिका एआईएफएफ के 4 प्रशासनिक सदस्यों के खिलाफ थी, इसलिए याचिका को एमिकस क्यूरी को सौंपना उचित होगा। पीठ ने भी इससे सहमति जताई और अवमानना ​​याचिका में 2 सप्ताह के बाद वापसी योग्य नोटिस जारी किया। इसने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव चाहने वाले दलों को शुक्रवार, 11 नवंबर 2022 तक एमिकस क्यूरी को सुझाव देने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के जनादेश को समाप्त कर दिया था और फीफा से राष्ट्रीय फुटबॉल निकाय के निलंबन के बाद एआईएफएफ के चुनाव के लिए निर्देश जारी किए थे।

    केस टाइटल: एआईएफएफ बनाम राहुल मेहरा

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