COVID-19 : वित्त मंत्रालय ने लॉकडाउन में राहत की घोषणा की, स्वास्थ कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा, गरीबों के लिए की खास घोषणाएं
LiveLaw News Network
26 March 2020 2:35 PM IST
Finance Ministry Announces Lockdown Relief : Medical Insurance For Health Workers, Govt Sharing PF Burden, Cash Benefits For Poor Etc
COVID-19 महामारी के कारण घोषित देश व्यापी लॉकडाउन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए समाज के हाशिए और कमजोर वर्गों को सक्षम करने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को राहत उपायों की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
* सभी फ्रंटलाइन चिकित्साकर्मियों (डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आदि) जो COVID19 ट्रांसमिशन से लड़ रहे हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा।
* प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रत्येक को अगले तीन महीने के लिए 5Kg (चावल / गेहूं) देने की योजना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक घर के लिए एक किलो पसंदीदा दाल। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ गरीब व्यक्ति शामिल हैं।
* अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को 2000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
* मनरेगा में 2000 रुपये प्रति मजदूर मजदूरी वृद्धि की घोषणा इससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
* गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और विकलांगों में गरीबों को अगले तीन महीनों में दो किस्तों में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि।
* 20 करोड़ महिलाओं के "जन धन खाते में, अगले तीन महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि।
* "उज्ज्वला योजना" के तहत 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए, अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।
* 63 लाख महिला स्व-सहायता समूहों को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इससे लगभग 7 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। दीनदयाल योजना के तहत 10 लाख रुपये के जमानत-मुक्त ऋण का मौजूदा लाभ इस प्रकार दोगुना हो गया।
* संगठित क्षेत्र के लिए, भारत सरकार अगले 3 महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी (प्रत्येक 12%) के ईपीएफ योगदान का भुगतान करेगी। यह केवल उन प्रतिष्ठानों के लिए है जिनके पास 100 कर्मचारी हैं, जहां 90% कर्मचारी प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमा रहे हैं।
* भविष्य निधि योजना विनियमों में व्यक्ति की क्रेडिट राशि, या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, की 75% की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति दी जाएगी। इससे 4.8 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा।
* 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों की मदद के लिए भवन और निर्माण कामगार कल्याण कोष में पड़ी 31,000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
*जिला खनिज श्रमिक निधि के तहत धन का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की तत्काल चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि इस अवधि के दौरान कोई भी भूखा न रहे और लॉकडाउन के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को परेशानी न हो।
मंत्रालय ने मंगलवार को कंपनी अधिनियम के तहत टैक्स्स फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी थी।