अंतिम सुनवाई, संबंधित पक्षों की दलीलें और प्रस्तुतियों पर विचार करना वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभव नहीं : मद्रास हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
29 May 2020 6:39 PM IST
संबंधित पक्षों की दलीलें और प्रस्तुतियों पर विचार किए जाने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणी की कि "इस तरह की अंतिम सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं की जा सकती है।"
दरअसल एकल पीठ सरकार के आदेश और तमिलनाडु राज्य के लघु बंदरगाह विभाग की निविदा अधिसूचना में परिणामी कार्यों दोनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
यह देखते हुए कि जवाबी हलफनामा और प्रतिवाद दाखिल किया जा चुका है और इसलिए, इस मामले को अंतिम रूप से सुनने की जरूरत है, न्यायालय का विचार था कि "संबंधित पक्षों की दलीलों और प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के लिए, यह न्यायालय इस दृष्टिकोण से है कि अंतिम सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से नहीं की जा सकती है।
"यह न्यायालय का विचार है कि मामले को खुली अदालत में सुनने की आवश्यकता है। " एकल न्यायाधीश ने मामले को स्थगित करते हुए कहा।
यह देखते हुए कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार को निर्धारित की गई है और तकनीकी बोली खोलने के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है, और इसलिए, जब तक कि कुछ अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक तृतीय पक्ष हित बन जाएगा जो मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाएगा।
एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उत्तरदाता तकनीकी बोली खोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस न्यायालय के अगले आदेश तक निविदा की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
गौरतलब है मंगलवार को ही बीसीआई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि 1 जून से खुली अदालत में, आमने-सामने की सुनवाई फिर से शुरू हो।
"हम आभासी अदालती कार्यवाही के माध्यम से / ट्रायल कोर्ट के काम की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हम वर्चुअल कोर्ट में सबूतों की रिकॉर्डिंग के बारे में सोच सकते हैं? दस्तावेजों का प्रदर्शन, दस्तावेजों के साथ गवाहों का सामना करना, गवाहों के बयान को देखना और सबसे ऊपर, यह सुनिश्चित करना कि गवाह बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के गवाही दे रहा है ?
पारंपरिक अदालत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आभासी अदालतों में हासिल करना असंभव होगा," इस पर जोर दिया गया है।
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