केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाए: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा
LiveLaw News Network
5 Oct 2021 8:17 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अजेश लूथरा, अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ("कैट") बार एसोसिएशन द्वारा 4 जनवरी, 2021 के आदेश का पालन न करने के संबंध में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 के अनुसार कैट में 4 पदों पर नियुक्ति करे।
कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रिक्तियों को भरा जाना चाहिए, भले ही इसके बारे में कोई विवाद हो।
पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलएन राव ने भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल से कहा,
"रिक्तियों के साथ क्या हो रहा है? रिक्तियों को भरना होगा, भले ही उनके बारे में कोई विवाद हो। यदि आप 34 रिक्तियों को भरते हैं तो हमें खुशी होगी।"
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने की।
अध्यक्ष की ओर से पेश कैट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 4 जनवरी, 2021 को केंद्र को 4 सदस्यों (वकीलों से 3 और कानूनी सेवा से 1) को नियुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक केवल 2 नियुक्तियां की गई हैं।
उन्होंने आगे कहा कि चयन और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया रिक्तियों की संख्या और नामों की सिफारिश करके की गई।
केंद्र द्वारा प्रस्तुत 1 अक्टूबर 2021 के हलफनामे की ओर इशारा करते हुए, वरिष्ठ वकील ने कहा,
"अब उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने 2 नियुक्तियां की हैं और कहा है कि उनके आदेश का पालन किया गया है। 4 में ले 2 हो गया है। वर्तमान में, 35 रिक्तियां हैं जिन्हें भरा जाना है। चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और केवल 2 नियुक्तियां हुई हैं। अब वे कहते हैं कि उन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। निर्देश स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वे 1 वकील और कानूनी सेवा से 1 व्यक्ति को कम करेंगे और वे कहते हैं कि उन्होंने आदेश का पालन किया है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा,
"ये सिफारिशें की गई हैं। 4 रिक्तियां की सिफारिशें की गईं थीं। यदि भविष्य में रिक्तियां हैं, तो उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है?"
न्यायमूर्ति राव ने टिप्पणी की,
"आप बस चाहते हैं कि पद सीधे भरे जाएं। हम एजी से पदों को भरने के लिए कहेंगे।"
केंद्र की ओर से पेश हुए भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने 1 अक्टूबर, 2021 के हलफनामे के प्रासंगिक पैराग्राफ का हवाला देते हुए अदालत का ध्यान उस बैठक के कार्यवृत्त की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की गई।
भारत के महान्यायवादी को बैठक का कार्यवृत्त दाखिल करने के लिए कहते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई दशहरा की छुट्टी के बाद पोस्ट की।
यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और डी वाई चंद्रचूड़ की एक अन्य पीठ ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को गंभीरता से लिया है और केंद्र से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
केस का शीर्षक: अजेश लूथरा बनाम अजय भूषण पांडे एंड अन्य| Contempt pet (Civil) 640/2017 in MA 2252/2020 in WP(C) No 265/2021