FCRA : बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठन विदेशी योगदान लेने से प्रतिबंधित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 March 2020 4:33 AM GMT

  •  FCRA : बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठन विदेशी योगदान लेने से प्रतिबंधित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठनों को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम ( FCRA) 2010 और बाद के नियमों के संदर्भ में विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध नहीं है।

    FCRA की धारा 3 (1) (एफ) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक "राजनीतिक प्रकृति का संगठन" विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित है। FCRA नियम 2011 के नियम 3 के अनुसार केंद्र द्वारा किसी संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने के मानदंड निर्धारित किए गए थे।

    इन मानदंडों की वैधता को इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) नामक संगठन द्वारा अस्पष्ट और मनमानी के रूप में चुनौती दी गई थी।

    नीचे दिए गए नियम 3 (v) और 3 (vi) को पढ़ते हुए, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा :

    "कोई भी संगठन जो राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के बिना अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत नागरिकों के एक समूह के कारणों का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।"

    इस पीठ ने कहा कि ऐसे संगठन जो असंतोष के लिए वैध साधनों का सहारा लेकर सार्वजनिक कारणों का समर्थन करते हैं जैसे कि बंद, हड़ताल आदि, इनका आयोजन FCRA के संदर्भ में प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा।

    FCRA के नियम 3 की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा,

    "कोई भी संगठन जो आदतन खुद को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है या 'बंद' या 'हड़ताल ', 'रास्ता रोको', 'रेल रोको' या 'जेल भरो' जैसे सार्वजनिक कारणों के समर्थन में, तो भी उसे एक राजनीतिक संगठन के रूप में घोषित किया जा सकता है। नियम 3 (vi) में निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार, वैध साधनों का सहारा लेकर सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने पर विदेशी योगदान प्राप्त करने के कानूनी अधिकार से किसी संगठन को वंचित नहीं किया जा सकता है। "

    न्यायालय ने यह भी निर्दिष्ट किया कि विदेशी धन तक पहुंच के लिए कानून और स्वैच्छिक संगठनों के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। जबकि संप्रभु के मूल्यों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है, लेकिन वास्तव में राजनीतिक हित के बिना सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    पीठ ने कहा,

    "विदेशी धन तक पहुंच के लिए कानून और स्वयंसेवी संगठनों के अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। जिस उद्देश्य के लिए यह क़ानून एक राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासन विदेशी निधियों से प्रभावित नहीं है। राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने से निषेध, जो सक्रिय राजनीति में शामिल हैं, यह सुनिश्चित करना है कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों की रक्षा की जाए। दूसरी तरफ, उन स्वैच्छिक संगठनों में से जिनका पार्टी की राजनीति या सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उन्हें विदेशी योगदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

    पीठ ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी चंदे को प्रसारित करने वाले संगठन अधिनियम की कठोरता से बच नहीं सकते, बशर्ते उनके खिलाफ ठोस सामग्री हो।

    "उस घटना में, केंद्र सरकार इस तरह के संगठन को विदेशी योगदान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने से पहले अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेगी।"

    यह निष्कर्ष में आयोजित किया गया :

    "इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाने के लिए, हम मानते हैं कि यह केवल उन संगठनों के साथ है, जिनका सक्रिय राजनीति से संबंध है या वे दलगत राजनीति में भाग लेते हैं, जो नियम 3 (vi) से आच्छादित हैं।

    यह स्पष्ट करने के लिए, ऐसे संगठन जो सक्रिय राजनीति या पार्टी की राजनीति में शामिल नहीं हैं, वे नियम 3 (vi) के दायरे में नहीं आते हैं। "


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