किसानों का विरोध प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के 43 नेताओं को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

4 Oct 2021 10:17 AM GMT

  • Supreme Court Tractor Rally Of Farmers

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान संगठनों के 43 नेताओं को नोटिस जारी किया, जो पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

    हरियाणा राज्य ने विरोध के हिस्से के रूप में दिल्ली-एनसीआर सीमा पर सड़क नाकेबंदी के खिलाफ नोएडा निवासी द्वारा दायर एक रिट याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में 43 किसान नेताओं को पार्टी बनाने के लिए आवेदन दायर किया था।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने प्रस्तावित नए प्रतिवादियों को हरियाणा के आवेदन पर नोटिस जारी किया और याचिका को 20 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव दर्शनपाल, गुरनाम सिंह आदि जैसे नेता हरियाणा राज्य द्वारा जोड़े जाने वाले 43 व्यक्तियों में शामिल हैं।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो हरियाणा राज्य के लिए उपस्थित हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य ने बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया है और विरोध करने वाले नेताओं ने एक बैठक के लिए आने से इनकार कर दिया।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "नोटिस जारी किया जाए ताकि वे यह न कहें कि उनके पास आने का कोई कारण नहीं था।"

    बेंच नोटिस जारी करने पर राजी हो गई।

    न्यायमूर्ति कौल ने 30 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क नाकेबंदी के खिलाफ कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं। यह देखते हुए कि राजमार्गों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, न्यायमूर्ति कौल ने कहा था कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन के बजाय न्यायिक मंच या संसदीय बहस के माध्यम से निवारण की मांग की जानी चाहिए।

    सॉलिसिटर जनरल द्वारा किसान संगठनों को पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए समय मांगे जाने के बाद पीठ ने मामले को आज तक के लिए स्थगित कर दिया था।

    न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की थी,

    "निवारण न्यायिक मंच आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है लेकिन राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है और यह एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती है।"

    हरियाणा सरकार ने बाद में 43 किसान संगठनों और विरोध करने वाले नेताओं जैसे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव दर्शनपाल, गुरनाम सिंह आदि को मामले में जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया।

    इससे पहले, पीठ ने देखा था कि केंद्र और हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकारों को सड़क नाकेबंदी का समाधान खोजना चाहिए।

    जनहित याचिका नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी मार्केटिंग नौकरी के लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना एक बुरा सपना बन गया, क्योंकि इसमें दो सप्ताह के लिए 20 मिनट के बजाय 2 घंटे लगते हैं।

    केस शीर्षक: मोनिका अग्रवाल वी. यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य| डब्ल्यूपी (सी) 249 ऑफ 2021

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