'बलात्कार के झूठे आरोप से आरोपी को परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ता है': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा
Shahadat
31 Oct 2023 1:38 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) के बलात्कार के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि बलात्कार का झूठा आरोप आरोपी को समान रूप से परेशानी, अपमान और क्षति का कारण बन सकता है।
जबकि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि केवल अभियोजक की गवाही पर आधारित हो सकती है, अदालत ने कहा कि उसके बयानों के मूल्यांकन में सावधानी और परिश्रम बरती जानी चाहिए।
राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 133 के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अभियोजक के साक्ष्य पर आमतौर पर विश्वास किया जाना चाहिए और उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसे यौन उत्पीड़न के हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
“इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार से पीड़िता को सबसे ज्यादा परेशानी और अपमान होता है, लेकिन साथ ही बलात्कार का झूठा आरोप आरोपी को भी उतना ही कष्ट, अपमान और नुकसान पहुंचा सकता है। आरोपी को झूठे फंसाए जाने की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए।''
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की 3 जजों की बेंच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि यह अपराध कथित तौर पर वर्ष 2000 में हुआ, जब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुसार सहमति की उम्र 16 वर्ष थी (2013 के संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया)। इस मामले में लड़की की उम्र को लेकर विवाद था, जिसकी उम्र अपराध के समय कथित तौर पर लगभग 15 वर्ष थी। इस स्पष्ट स्थापना की कमी कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी और उपस्थित परिस्थितियां जो सहमति से किए गए कार्य का संकेत देती हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट को दोषसिद्धि को पलटने के लिए प्रेरित किया।
एफआईआर लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई, जब उसने अपनी मां को बताया कि अपीलकर्ता ने उसके साथ 2-3 बार बलात्कार किया, जब वह बच्चे के जन्म के बाद उसकी बहन की देखभाल के लिए उसके घर गई थी।
पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए शुरू में मामले को अपीलकर्ता के साथ पीड़िता की शादी से निपटाने की मांग की गई। लेकिन, जब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 342 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
दोषसिद्धि केवल एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है यदि यह आत्मविश्वास को प्रेरित करती है
न्यायालय ने अभियोजक की एकमात्र गवाही के आधार पर मामलों में स्थापित मिसालों की जांच शुरू की। इसने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एससीसी 384 के ऐतिहासिक मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत केवल तभी अतिरिक्त सबूत मांग सकती है, जब उसकी गवाही पर भरोसा करना मुश्किल हो और ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों से निपटने में संवेदनशील होना चाहिए।
जस्टिस धूलिया द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,
“यदि अभियोजक के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं तो भौतिक विवरण में उसके बयान की पुष्टि की मांग किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से अदालत को उसकी गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखना मुश्किल लगता है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके, जो कि किसी साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम है। पूरे मामले की पृष्ठभूमि में अभियोजक की गवाही की सराहना की जानी चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान ट्रायल कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए।''
इस सिद्धांत को सदाशिव रामराव हदबे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 92 में फिर से रखा गया, जिसमें कहा गया कि अदालत के मन में विश्वास पैदा करने वाली एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि के लिए भरोसा किया जा सकता है। लेकिन, यदि उसके बयान में मेडिकल साक्ष्य का अभाव है, या यदि आसपास की परिस्थितियां अत्यधिक असंभव लगती हैं और उसके कथन के विपरीत हैं तो अदालत को केवल उसकी गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फैसले ने अभियोजक और आरोपी दोनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए अदालत ने अभियोजक की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, क्योंकि उसने तुरंत इसका खुलासा नहीं किया। यहां तक कि जब कई बार रेप के आरोप लगे तब भी उन्होंने तारीख और समय का खुलासा नहीं किया। इसका खुलासा उन्होंने डेढ़ महीने बाद ही किया। कोर्ट ने कहा कि घटना की उसी तारीख (12.9.2000) को वह अलग स्थान पर स्थित स्कूल में गई थी।
न्यायालय ने कहा,
“यह असंभव नहीं तो असंभव अवश्य लगता है। ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करते हैं।''
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा उम्र और बलात्कार के बारे में सबूतों की जांच में कमियों की ओर इशारा किया।
इसमें कहा गया,
“अदालतों को प्रत्येक साक्ष्य की निष्पक्षता से खुले दिमाग से जांच करनी चाहिए, क्योंकि दोषी साबित होने तक किसी आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। आपराधिक न्यायशास्त्र की हमारी प्रतिकूल प्रणाली में मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा ब्लैकस्टोन अनुपात होगा, जो मानता है कि निर्दोष को दंडित करने की तुलना में दस दोषी व्यक्तियों का बच जाना बेहतर है।
पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थि अस्थिकरण परीक्षण की आवश्यकता, स्कूल रजिस्टर में साक्ष्य मूल्य का अभाव है
न्यायालय ने अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की, न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा अभियोक्ता को सोलह वर्ष से कम आयु की नाबालिग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एकमात्र साक्ष्य सरकारी बालिका उच्च विद्यालय का स्कूल रजिस्टर है।
बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित (1988) सप्लीमेंट एससीसी 604 में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि स्कूल रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि में साक्ष्य मूल्य का अभाव है जब तक कि यह उस व्यक्ति की गवाही से समर्थित न हो जिसने प्रविष्टि की, या वह व्यक्ति जिसने जन्मतिथि दी है।
इसमें कहा गया,
''अभियोजन पक्ष द्वारा स्कूल रजिस्टर के रूप में अभियोक्ता की उम्र के बारे में प्रस्तुत किए गए सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियोक्ता की उम्र सोलह वर्ष से कम थी, खासकर जब अभियोजन पक्ष की उम्र के बारे में ट्रायल कोर्ट में पहले विरोधाभासी सबूत है। अभियुक्त को दोषी ठहराना न तो सुरक्षित है और न ही उचित है, खासकर जब अभियोजक की उम्र मामले में इतना महत्वपूर्ण कारक है।
न्यायालय ने पीड़िता की उम्र का विश्वसनीय निर्धारण करने के लिए हड्डी का अस्थिकरण टेस्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो इस मामले में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है।
कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। इसने बताया कि ये कारक दृढ़ता से संकेत देते हैं कि जिसे बलात्कार के रूप में आरोपित किया गया, वह सहमति से किया गया कृत्य हो सकता है। एकमात्र कारक जो संभावित रूप से इस सहमति वाले पहलू को 'बलात्कार' के मामले में बदल सकता है, वह अभियोजक की उम्र है। हालांकि, मेडिकल साक्ष्य से पता चला कि अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से अधिक है।
जहां तक बलात्कार के आरोप का सवाल है, अदालत ने कहा,
"हम आश्वस्त नहीं हैं कि इस मामले में बलात्कार का अपराध बनता है, क्योंकि यह आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के तत्वों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा कोई सबूत ढूंढें जो यह सुझाए कि भले ही अपीलकर्ता ने अभियोक्ता के साथ यौन संबंध बनाया, लेकिन यह उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना था।''
नतीजतन, अदालत ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत बरी कर दिया।
केस टाइटल: मानक चंद बनाम हरियाणा राज्य
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