'किराए का भुगतान करने में विफलता दंडनीय अपराध नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार के खिलाफ एफआईआर रद्द की

LiveLaw News Network

15 March 2022 1:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा किरायेदार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि किराए का भुगतान करने में विफलता के नागरिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है।

    अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध और धारा 403 के तहत हेराफेरी के अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

    जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी ने कहा,

    "हमारी राय है कि कोई भी आपराधिक अपराध नहीं बनता है, भले ही हम शिकायत में किए गए तथ्यात्मक दावों को स्वीकार करते हैं, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। किराए का भुगतान करने में विफलता के नागरिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए अनिवार्य कानूनी आवश्यकताएं और धारा 403 आईपीसी के तहत हेराफेरी के अपराध के लिए अनिवार्य कानूनी आवश्यकताएं गायब हैं।"

    अदालत ने वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से किए गए इस निवेदन पर भी विचार किया कि किराए का भारी बकाया है जिसे वसूल किया जाना है।

    पीठ ने कहा कि वह इस तरह के नागरिक उपचार का सहारा लेने के लिए खुला होगा जो उसे कानून में उपलब्ध है।

    प्राथमिकी को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि जब अपीलकर्ता ने संपत्ति को खाली कर दिया और किराया बकाया है, तो इस सवाल को सिविल कार्यवाही में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

    हेडनोट्स

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 403, 415 - किराए का भुगतान करने में विफलता के नागरिक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है।

    सारांश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील, जिसने आईपीसी की धारा 415,403 के तहत एक किरायेदार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया - अनुमति - कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है, भले ही हम शिकायत में किए गए तथ्यात्मक दावे को स्वीकार करते हैं, जिसे पहली सूचना के रूप में दर्ज किया गया था।

    मामले का विवरण

    नीतू सिंह बनाम यूपी राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 281 | एसएलपी (सीआरएल) 783/2020 | 7 मार्च 2022

    कोरम: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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