फेसबुक सिर्फ प्लेटफार्म देता है, इसके वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली विधानसभा पैनल के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

LiveLaw News Network

15 Oct 2020 7:27 PM IST

  • फेसबुक सिर्फ प्लेटफार्म देता है, इसके वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली विधानसभा पैनल के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

    Facebook Only Gives A Platform; Its Vice President Will Not Appear Before Delhi Assembly Panel: Salve Tells SC

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश नहीं होंगे।

    वरिष्ठ वकील ने फेसबुक के उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली विधानसभा पैनल द्वारा दिल्ली के दंगों में फेसबुक की भूमिका में तथ्य-खोज के लिए पेश होने को लेकर जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर ये दलीले दीं।

    "फेसबुक केवल एक प्लेटफ़ॉर्म देता है। यह कुछ भी नहीं लिखता है।" साल्वे ने उन आरोपों को खारिज किया कि फेसबुक में घृणित संदेश सांप्रदायिक हिंसा को उकसाते हैं।

    उन्होंने कहा कि विधानसभा पैनल द्वारा जारी किए गए समन में चेतावनी वाला लहजा था और उन्होंने कहा कि इसके द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफ़नामे में कहा गया है कि फेसबुक को चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है।

    साल्वे ने कहा,

    "उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया है, जो आपसे पूछना चाहती है कि 'आपकी हिम्मत कैसे हुई?"

    समिति के प्रमुख विधायक राघव चड्ढा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत मोहन को केवल गवाह के रूप में बुलाया गया है, एक अभियुक्त के रूप में नहीं।

    उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई।

    "पैनल का दायरा भविष्य में दिल्ली की शांति और सद्भाव के लिए सकारात्मक सिफारिशें करने के लिए है, " उन्होंने कहा।

    सिंघवी ने यह भी कहा कि फेसबुक एक संसदीय समिति के समक्ष पेश हुआ था, लेकिन दिल्ली विधानसभा के सामने आने से इनकार कर रहा है।

    न्यायमूर्ति एस के कौल ने टिप्पणी की कि यह समन की प्रकृति पर निर्भर करता है। पिछली बार, जज ने टिप्पणी की थी कि समन इस धारणा को व्यक्त नहीं कर रहा है कि फेसबुक वीपी के सामने आने पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी।

    न्यायमूर्ति एस के कौल ने डॉ सिंघवी से कहा,

    "पिछली बार जो कुछ हुआ था, उससे मुझे लगा कि आप अपने मुव्वकिल को बेहतर नोटिस जारी करने की सलाह देंगे।"

    सिंघवी ने जवाब दिया कि हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि वीपी को तथ्य-खोज के लिए एक गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा कि भारत संघ का रुख यह है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली में "कानून-व्यवस्था" और "पुलिस" जैसे तथ्य-खोज मिशन को अपनाने के लिए अधिकार क्षेत्र के बाहर है और ये केंद्र सरकार के अनन्य डोमेन के भीतर हैं।

    इन आदान-प्रदानों के बाद, पीठ ने कहा कि यह मामला विस्तार से सुने जाने लायक है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित संवैधानिक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं।

    पीठ ने 31 अक्टूबर तक अपने हलफनामों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश दिया। यदि कोई हो, तो दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे को दायर किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह दो दिसंबर से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।

    शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 23 सितंबर को परिकल्पित की गई अंतरिम व्यवस्था (आगे की बैठक टाल दी जाएंगी) अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

    23 सितंबर को, विधानसभा पैनल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि शीर्ष अदालत में मामले के लंबित रहने के दौरान समन पर आगे की कार्यवाही को टाल दिया जाएगा।

    उस तारीख को, एफबी उपाध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने विधानसभा पैनल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था कि किसी निजी नागरिक को इसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कैसे कहा जा सकता है।

    एक निजी नागरिक को दंड के खतरे के साथ विधानसभा पैनल के सामने पेश होने के लिए कहना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, साल्वे ने प्रस्तुत किया था।

    उन्होंने आगे तर्क दिया था कि इस तरह की जांच करने के लिए समिति के पास विधायी शक्ति की कमी है। इस संबंध में, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239AA (3) (ए) का उल्लेख किया और कहा कि पुलिस और कानून और व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के डोमेन के बाहर हैं।

    मुकुल रोहतगी ने फेसबुक की ओर से पेश होकर कहा था कि विधायिका न्यायिक अदालत की तरह काम नहीं कर सकती। पैनल पहले से ही पूर्वनिर्धारित है कि दिल्ली के दंगों में फेसबुक मिला हुआ था। उन्होंने कहा कि इस प्रकृति की जांच करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है।

    पैनल के अध्यक्ष के लिए उपस्थित सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि मोहन को गवाह के रूप में बुलाया गया है और कोई भी कठोर कार्रवाई का इरादा नहीं है।

    उन्होंने कहा कि फेसबुक को आरोपी नहीं माना गया है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए फेसबुक का दुरुपयोग किए जाने की खबरें हैं और पैनल ने फेसबुक पर किसी भी प्रत्यक्ष मिलीभगत का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पैनल समस्या को ठीक करने के तरीकों पर चर्चा करना चाहता है।

    सिंघवी ने यह भी कहा कि विधानसभा में जांच करने की शक्ति है। शक्ति 'पुलिस' या 'कानून और व्यवस्था' की प्रविष्टियों से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि पांच या छह अन्य विधायी प्रविष्टियां हैं जो विधानसभा को सशक्त बनाती हैं।

    दरअसल फरवरी 2020 में हुए "दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत" की शिकायतों पर शांति और सद्भाव का विधानसभा पैनल शिकायतों पर गौर कर रहा है।

    मोहन को दो समन जारी किए गए, पहला 31 अगस्त, 2020 को और दूसरा, 18 सितंबर, 2020 को।

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