किसी नृशंस हत्या का चश्मदीद गवाह चाकू से किए गए हमले की कहानी को स्क्रीन प्ले की तरह बयान नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

20 Sep 2023 10:45 AM GMT

  • किसी नृशंस हत्या का चश्मदीद गवाह चाकू से किए गए हमले की कहानी को स्क्रीन प्ले की तरह बयान नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में प्रत्यक्षदर्शी के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की। न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर आखों देखे साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 476 और अनवरुद्दीन बनाम शकूर 1990 (3) एससीसी 266 पर भरोसा किया। इन फैसलों में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है।

    कोर्ट ने कहा,

    “ दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 476 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय ने मेडिकल विशेषज्ञ की राय पर आखों देखे संबंधी साक्ष्य को अधिक महत्व दिया है। यह सिद्धांत हमारे सामने मौजूद मामले पर लागू होता है। भले ही ऑटोप्सी सर्जन की राय में चाकू और लगी चोटों का मिलान नहीं हुआ हो, डॉक्टर के साक्ष्य आखों देखे संबंधी साक्ष्य को ग्रहण नहीं कर सकते। घटित होने के बाद की घटनाओं पर साक्ष्य सुसंगत हैं।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था। अपीलकर्ता को 10 जुलाई, 1995 को जयंतीभाई की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।

    यह मामला जयंतीभाई की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्होंने घटना के दौरान चाकू से लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एफआईआर PW1 (मृतक के भाई) द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हत्या अपीलकर्ता ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर की थी। अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू2 (पार्वतीबेन) के प्रत्यक्षदर्शी बयान और पीडब्लू4 और पीडब्लू5 (मृतक के भाई) के मृत्यु पूर्व बयान पर बनाया गया था।

    ट्रायल कोर्ट ने शुरू में मेडिकल सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। अपील में एचसी ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता को उत्तरदायी ठहराया। इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील श्री डीएन रे ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चाकू से वार करने के तरीके और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान में विसंगतियां देखी गई थीं।

    उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि साक्ष्य के रूप में जब्त किया गया चाकू मृतक को घातक चोट नहीं पहुंचा सकता।

    कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की समग्र गवाही को नजरअंदाज करते हुए गवाहों के बयानों में अपेक्षाकृत छोटे विरोधाभासों पर अनुचित जोर दिया। यह माना गया कि चोटों की संख्या में विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि शव परीक्षण सर्जन की राय के अनुसार, घातक चोटें बरामद चाकू के कारण नहीं हो सकती थीं।

    इसमें कहा गया, " सिर्फ इसलिए कि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताई गई चोटों से अधिक चोटें थीं, अभियोजन पक्ष के बयान को नकारा नहीं जा सकता। हमारी राय में अपीलकर्ता द्वारा बताई गई विसंगतियां मामूली हैं। एक नृशंस हत्या का एक चश्मदीद गवाही में मृतक पर किए गए चाकू के वार का एक-एक करके वर्णन नहीं कर सकता जैसा कि पटकथा में होता है।''

    न्यायालय ने एचपी राज्य बनाम लेख राज (2000) (1) एससीसी 247 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अलग-अलग गवाहों के लिए थोड़ा अलग विवरण प्रदान करना आम बात है। न्यायालय ने कहा कि जब तक ये विरोधाभास पर्याप्त महत्व के न हों, इनका उपयोग पूरे साक्ष्य को खारिज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

    विसंगतियों के पहलू पर न्यायालय ने सिद्धांत को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया था "जब विभिन्न गवाह विवरण पर बात करते हैं तो उनके बयानों के बीच कुछ विसंगतियां होती हैं और जब तक विरोधाभास भौतिक आयाम का न हो, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।" संयोग से आपराधिक मामलों में गणितीय बारीकियों के साथ साक्ष्य की पुष्टि की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामूली अलंकरण हो सकता है, लेकिन कारण के आधार पर भिन्नता से प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होने चाहिए। छोटी-मोटी विसंगतियों से अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य नष्ट नहीं होने चाहिए।

    अदालत को यह ध्यान में रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ अवाक हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं जबकि कुछ अन्य घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो साहस, दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ आगे आ सकते हैं। गलत का समाधान होना चाहिए। वस्तुतः यह व्यक्तियों और व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मानवीय प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित पैटर्न या एक समान नियम नहीं हो सकता है और किसी साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करना कि उसकी प्रतिक्रिया एक निर्धारित पैटर्न के अंतर्गत नहीं आती, गैर ज़रूरी और रूढ़िवादी अभ्यास है।''

    पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चश्मदीदों और घटना के बाद के गवाहों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत सुसंगत थे और अभियोजन पक्ष के घटनाओं के विवरण की पर्याप्त रूप से पुष्टि करते थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त के आलोक में दोषसिद्धि को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह (1990) का हवाला देते हुए संदेह के लाभ के नियम पर विचार करते समय काल्पनिक संदेहों पर अनुचित निर्भरता से बचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

    कोर्ट ने आदेश दिया, "तदनुसार, हम इस अपील को खारिज करते हैं।" हमें अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर है। उसका जमानत बांड रद्द कर दिया जाएगा और अपीलकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।"

    केस टाइटल : रमेशजी अमरसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य

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