‘एक्सट्रा मैरिटल अफेयर सशस्त्र बलों की यूनिट्स के सामंजस्य को बाधित करेगा, कमांड संरचना को बाधित करेगा’: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Brij Nandan

1 Feb 2023 11:14 AM IST

  • ‘एक्सट्रा मैरिटल अफेयर सशस्त्र बलों की यूनिट्स के सामंजस्य को बाधित करेगा, कमांड संरचना को बाधित करेगा’: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार यानी एडल्टरी के लिए सशस्त्र बल में कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कोर्ट मार्शल की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

    जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के 2018 के फैसले ने, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया था, सशस्त्र बलों पर लागू कानूनों यानी सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु बल अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा।

    कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा 2018 के फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए दायर एक आवेदन में पारित किया।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि जब सशस्त्र बल अधिकारी चार्जशीट कर रहे हैं, तो संबंधित कर्मी जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें व्यभिचार को उनके लाभ के लिए कम किया गया था।

    “क्या हुआ है कि जब भी हमने उन्हें चार्जशीट किया है। वे जो कह रहे हैं वह यह है कि जोसेफ शाइन मामले में धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। यह अब क़ानून की किताब में नहीं है।”

    यह सिद्ध करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस संदर्भ में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था और सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने के संबंध में जो मुद्दा उठा है, वह अलग है, उन्होंने तर्क दिया,

    “एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को संरक्षित करने के संदर्भ में धारा 497 के अनुसार व्यभिचार एक अपराध था। उद्देश्य विवाह को बचाए रखने के लिए पत्नी की कामुकता को नियंत्रित करना था। हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह हमारे सशस्त्र बलों की परिचालन दक्षता और तैयारी को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम परिचालन दक्षता से चिंतित हैं जिसका देश की सुरक्षा से सीधा संबंध है।“

    भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 33 का उल्लेख करते हुए [संसद की शक्तियों को बलों आदि के लिए उनके आवेदन में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति], उन्होंने तर्क दिया कि सशस्त्र बल एक अलग वर्ग है और संसद यह निर्धारित करने के लिए कानून बना सकती है कि प्रदत्त अधिकारों को किस हद तक प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके।

    जस्टिस रविकुमार ने कहा,

    "आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि धारा 497 महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है, लेकिन इन विधियों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है?"

    जवाब में दीवान ने कहा,

    "बिल्कुल...ऐसे मामले हैं जहां हम महिला अधिकारियों के खिलाफ भी गए हैं।"

    जस्टिस रस्तोगी इससे चिंतित थे कि व्यभिचारी कृत्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करने के लिए, सशस्त्र बलों के अधिकारियों को धारा 497 को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

    अपनी चिंता को संबोधित करते हुए दीवान ने प्रस्तुत किया,

    "हम यह नहीं कह रहे हैं। मैं केवल यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह एक नागरिक अपराध है, लेकिन आज अन्य प्रावधान हैं जो आचरण के लिए काफी लचीले हैं जो या तो अशोभनीय है या सैन्य आदेश और अनुशासन के विपरीत है।“

    उन्होंने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि उनका मामला नैतिकता पर नहीं, बल्कि सैन्य परिचालन दक्षता पर आधारित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।

    आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे स्व-निहित कोड हैं।

    "यह एक स्व-निहित कोड है। यह स्व-नियमन का एक रूप है जहां केवल सशस्त्र बल पूरी तरह से सराहना और समझ सकते हैं कि एक ट्रिगर क्या हो सकता है जो सैन्य अनुशासन का उल्लंघन हो सकता है और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।"

    दीवान ने निजता के अधिकार के संबंध में जोसेफ शाइन के फैसले का उल्लेख किया।

    दीवान ने जोरदार तर्क दिया कि सशस्त्र बलों की कार्य संस्कृति और कार्य की प्रकृति नागरिकों से अलग है। उनकी प्राथमिक चिंता यह थी कि अगर कोई अधिकारी व्यभिचार में लिप्त होता है तो वे अपनी यूनिट का विश्वास खो देंगे और बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

    दीवान ने कहा कि व्यभिचारी कृत्यों का कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता पर वास्तविक या संभावित प्रभाव हो सकता है। हालांकि, सशस्त्र बल के अधिकारी वास्तविक प्रभाव पड़ने तक इंतजार नहीं कर सकते। यह देश की सुरक्षा के लिए घातक होगा।

    हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश घोष ने प्रस्तुत किया कि स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जोसेफ शाइन में निर्णय सशस्त्र बलों की विधियों से संबंधित नहीं है।

    विकल्प में उन्होंने तर्क दिया कि यदि अदालत द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, तो यह यह भी स्पष्ट कर सकता है कि सशस्त्र बलों के कानूनों के प्रावधान धारा 497 आईपीसी का हवाला दिए बिना विशेष मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू किए जाने हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों को यह स्थापित करना होगा कि जिस कार्रवाई की शिकायत की गई है, उसका अनिवार्य रूप से उन कर्तव्यों के साथ संबंध होना चाहिए जिनका उन्हें निर्वहन करना है और अनुशासन बनाए रखना है।


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