ईडब्ल्यूएस मुद्दा - 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
21 March 2022 4:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की मांग के लिए ऊपरी सीमा के रूप में 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अप्रैल में सूचीबद्ध किया है।
याचिकाओं को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"हमें इसे अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना होगा।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने यह प्रस्तुत करते हुए कहा कि नीट परीक्षा 2022 मई में कहीं आयोजित की जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे और पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।
वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया,
"परीक्षा मई में कहीं होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। कृपया इसे जल्द ही सुनें। केवल ईडब्ल्यूएस मामला शामिल है। अगर सरकार द्वारा कुछ और दायर किया गया है, तो कृपया इसे पहले से सप्लाई करें। कार्यवाही पूरी हो गई हैं।"
मामले को अप्रैल, 2022 के लिए स्थगित करते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"हम इसे अप्रैल में किसी गैर विविध दिन पर रखेंगे। अब हमें मामले को सुनना है और सब कुछ कानून पर है। हम केवल ईडब्ल्यूएस, तक ही सीमित हैं, हमने ओबीसी को बरकरार रखा है। कोर्ट मास्टर सिर्फ यह जांच करेंगे कि क्या कोई विशिष्ट तारीख है जिस पर इसे आयोजित किया जा सकता है। दोपहर तक आपको तारीख मिल जाएगी।"
गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने 7 जनवरी, 2022 को अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 27% कोटा के आधार पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के आधार पर 2021-22 प्रवेश के लिए नीट-पीजी और नीट-यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा। ईडब्ल्यूएस (रुपये 8 लाख सकल वार्षिक आय कट-ऑफ) निर्धारित करने के मानदंड के संबंध में, न्यायालय ने मौजूदा प्रवेश वर्ष के लिए मौजूदा मानदंडों को संचालित करने की अनुमति दी ताकि प्रवेश प्रक्रिया में और देरी न हो।
उसी की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2022 के लिए भविष्य के लिए संभावित रूप से ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के संबंध में मामले को सूचीबद्ध किया था।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई समिति ने 8 लाख रुपये की वार्षिक आय मानदंड को बनाए रखने की सिफारिश की थी, लेकिन उस परिवार के बहिष्कार की सिफारिश की जिसके पास 5 एकड़ और ऊपर कृषि भूमि है, आय की परवाह किए बिना। समिति ने आगे आवासीय संपत्तियों के संबंध में मानदंड को हटाने की सिफारिश की है। लेकिन समिति ने सिफारिश की कि ये संशोधन अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाएं।
केस : नील ऑरेलियो नून्स एंड अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, यश टेकवानी और अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति और अन्य, मधुरा कविश्वर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, अपूर्वा सतीश गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, क्रिस्टीना एन थॉमस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य