हर किसी को दोष देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों और लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया में एडहॉक पद्धति के प्रचलन पर चिंता जताई
LiveLaw News Network
5 Sept 2020 3:23 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों और लेक्चरर की नियुक्ति में व्याप्त एडहॉक पद्धति के प्रचलन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा,
"वर्तमान विवाद शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी का एक प्रतिबिंब है जहां प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक इसका पालन करना शुरू कर शिक्षकों और लेक्चरर की नियुक्ति प्रक्रिया को बिना किसी योजना के एडहॉकपद्धति से अंजाम दिया जाता है, जिसका खामियाजा उन छात्रों को उठाना पड़ता है, जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा से लाभ उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है।"
पीठ ने अपील के एक समूह पर विचार करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली के कामकाज में एक पूर्ण हड़बड़ी है जिसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और लेक्चरार किसी नियमितीकरण के बिना वर्षों और दशकों से काम कर रहे हैं।
पीठ ने कहा,
"हम पाते हैं कि हर किसी को इस परिदृश्य के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि जो एक एडहॉक व्यवस्था है वह कभी भी उचित नियमितीकरण में या परीक्षा आयोजित करने से फलवान नहीं हुई है, जिसमें भर्ती हो सकती है। यदि भर्तियां हुईं, तो यह परीक्षा के संदर्भ में सावधि होती हैं, लंबे समय के बाद परीक्षी होने पर।"
न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में 15000 टीजीटी और लेक्चरारों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है (यदि नियमानुसार अधिक मौजूदा रिक्तियों की सूचना है, तो आयोग को उन रिक्तियों के लिए भी विज्ञापन देने पर ध्यान रखना चाहिए)।
संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करने वाली पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1. हमारे समक्ष सभी याचिकाकर्ता / अपीलकर्ता और आवेदक और उस मामले के लिए विज्ञापन के तहत पात्र सभी व्यक्तियों को एकल परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
2. जहां तक लेक्चरर के पद का संबंध है,
ऐसे व्यक्ति जो सफल हैं, उन्हें साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि टीजीटी के साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है।
3. हम उन व्यक्तियों को कुछ वजन देने के लिए इच्छुक हैं जिन्होंने टीजीटी और लेक्चरर के रूप में काम किया है जो प्रदान की गई सेवा की अवधि के आधार पर हैं।
यह प्रतिवादी नंबर 3-आयोग है जिसे इस पहलू को देखना होगा और प्रदान की गई सेवा की अवधि के आधार पर टीजीटी और
लेक्चरर, दोनों को कुछ वेटेज देना होगा। टीजीटी के मामले में, इस तरह के वेटेज को कुल अंकों का एक हिस्सा बनाना होगा, जबकि लेक्चरर के मामले में इस तरह के वेटेज को साक्षात्कार की प्रक्रिया में दिया जा सकता है।
4. जारी किए जाने वाले विज्ञापन में आज हमारे द्वारा जारी इन निर्देशों की शर्तें शामिल होनी चाहिए।
5. हम यह स्पष्ट करते हैं कि आयोग का
पूर्वोक्त निर्णय अंतिम होगा और इसके संबंध में आगे कोई मुकदमा नहीं चलेगा।
6. जहां तक कि पिछली सेवा के सत्यापन का संबंध है, संबंधित शिक्षक / लेक्चरर,
आयोग को इस तरह के वेटेज प्राप्त करने के लिए विवरण और ब्योरा देंगे और इस पहलू को राज्य सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा सत्यापित किया जाएगा क्योंकि हमें बताया गया है कि यह राज्य सरकार है जिसके पास इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा साधन हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस पक्ष में किसी भी मुकदमे के मनोरंजन के बिना ये पहलू भी अंतिम होगा।
7. दिए गए वेटेज को देखते हुए, उसके लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
8. दूसरा पहलू यह है कि वेटेज के अलावा, जो अवधि एडहॉक के रूप में पढ़ाने में लगाई गई है, उसे टीजीटी और लेक्चरर के सेवानिवृत्त लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।
पीठ ने कहा कि नागरिकों को चिकित्सा सहायता के क्षेत्र के अलावा एक राज्य द्वारा निभाई गई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा में भी है और इस प्रकार यह आवश्यक है कि पूरा लाभ छात्रों को दिया जाए जो केवल तभी हो सकता है जब अपेक्षित समय पर
शिक्षकों की पूरी क्षमता उपलब्ध हो। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षक / लेक्चरर जो वर्तमान में टीजीटी और लेक्चरर के तौर पर कार्यरत हैं, वे तब तक कार्यरत रहेंगे, जब तक कि पूर्वोक्त प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है और जहां तक
राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों के लिए अधिनियम की धारा 16-ई (उपधारा 11) के अनुपालन में संस्थानों को वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, वो टीजीटी / लेक्चरर को भी संकट में सहायता प्रदान करने के लिए दिसा जाएगा।
चूंकि हमेशा आशा होती है, हम बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, ये कहते हुए पीठ ने आयोग और राज्य को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि जुलाई, 2021 में शुरू होने वाले सत्र में कम से कम सभी शिक्षक नियुक्त हों।