महिलाओं की समानता की स्थिति वास्तविक व्यवहार की तुलना में किताबों में अधिक: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

LiveLaw News Network

11 March 2022 2:59 AM GMT

  • महिलाओं की समानता की स्थिति वास्तविक व्यवहार की तुलना में किताबों में अधिक: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

    महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय संविधान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं की समानता वास्तविक व्यवहार की तुलना में किताबों में अधिक है।

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उन लोगों में कम है जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास लक्ष्यों में से एक है।

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए है।

    उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की व्यस्तता में वृद्धि के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है।

    भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने केवल 11 महिला न्यायाधीशों को देखा है और पूरे भारत में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कम है।

    आगे कहा कि लैंगिक रूढ़िबद्ध मानदंड महिलाओं को न्यायपालिका में भाग लेने से रोकने में एक भूमिका निभाते हैं। लैंगिक भेदभाव और महिला जजों के उत्पीड़न की भी शिकायतें हैं।

    जस्टिस बनर्जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि 'अगर हम महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रह को मिटाने के प्रयासों के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, तो हम हारे हुए हैं।'

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेते समय न्यायमूर्ति गिन्सबर्ग द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

    उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपना पद छोड़ने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में और महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा।

    स्वामी विवेकानंद का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि 'जिस तरह एक पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी तरह अगर महिलाएं पीछे रह जाती हैं तो अकले राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है।' न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि अगर महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाए तो हमारी न्यायपालिका उत्कृष्टता नहीं ले सकती है।

    जस्टिस बनर्जी ने कहा,

    'बेशक पुरुष भी उसी पंछी के पंख हैं। हमने इस कार्यक्रम की पहल करने वाले सीजेआई में प्रगतिशीलता देखी है।'

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम 'हमारे प्रगतिशील सीजेआई' की पहल पर आयोजित किया गया है, जिन्हें एक दिन में 3 महिला न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का अनूठा गौरव प्राप्त है, और जिनमें से एक को भविष्य में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए।

    उन्होंने आगे कहा,

    "महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति महिलाओं के लिए अवसर की समानता का संकेत देती है और महिला न्यायाधीशों को शामिल करने से अन्य महिलाओं को सलाह मिलती है। अदालतों और उच्च न्यायपालिका में उनकी उपस्थिति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका के स्टीरियोटाइप के संबंध में मानसिकता में बदलाव लाएगी।"

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने समानता के अधिकार के बारे में भी बात की और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दोहराया गया।

    उन्होंने कहा,

    "महिलाओं से संबंधित सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज और विशेष रूप से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन 1953, सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर वियना कन्वेंशन, सभी समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हैं।"

    न्यायमूर्ति बनर्जी ने उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, न्यायमूर्ति लीला सेठ के एक उद्धरण का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि 'महिलाएं आधी दुनिया हैं और आकाश को पकड़ कर रख सकती हैं, लेकिन जब समानता की बात आती है तो वे कहां हैं?'

    उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी आन का भी हवाला दिया जिन्होंने कहा था कि लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य से अधिक है। गरीबी कम करने और सुशासन के निर्माण की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह एक पूर्व शर्त है।

    सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हेमा कोहली ने भी इस कार्यक्राम में बोलीं।

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