समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश के लिए पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा, यद्यपि हाल के एसीआर का भी वजूद होगा: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
5 Feb 2022 2:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पारित करना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने आगे कहा कि हालिया रिपोर्टों में अपना वजूद होगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के इस तरह के आदेश को कोर्ट द्वारा केवल इस कारण रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि बगैर पत्राचार वाली प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया था।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(बी) के साथ पठित मौलिक नियमों के नियम 56(जे) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद समय से पहले 16.08.2011 को सेवानिवृत्त किया गया था।
हाईकोर्ट ने उनकी रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्हें 14.06.2000 को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार सेवा में बनाए रखने की उपयुक्तता को देखते वक्त वर्ष 2000 से पहले लगाए गए दंड की अनदेखी की जानी चाहिए। यह भी संज्ञान लिया गया था कि वर्ष 2010 के लिए एसीआर को औसत श्रेणी का किया गया था, लेकिन इसे रिट याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था। इसलिए, ऐसे एसीआर पर विचार नहीं किया जा सकता।
अपील में, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिट याचिकाकर्ता के समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए खुद को पूरी तरह से गलत दिशा दी है।
यह कहा:
इस प्रकार, हम पाते हैं कि हाईकोर्ट ने 'बैकुंठ नाथ दास' मामले में इस कोर्ट के फैसले को न केवल गलत तरीके से व्याख्या की है, बल्कि उसमें निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है। जैसा कि ऊपर वर्णित निर्णयों की संख्या में उल्लेख किया गया है, प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश में एक तथ्यात्मक त्रुटि भी है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और यह कि वर्ष 1990 के एसीआर हैं।
अपील में, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिट याचिकाकर्ता के समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए खुद को पूरी तरह से गलत दिशा दी है।
यह कहा:
इस प्रकार, हम पाते हैं कि हाईकोर्ट ने 'बैकुंठ नाथ दास' में इस कोर्ट के फैसले को न केवल गलत तरीके से पढ़ा है, बल्कि उसमें निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है। जैसा कि ऊपर वर्णित निर्णयों में उल्लेख किया गया है, प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश में एक तथ्यात्मक त्रुटि भी है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और यह भी कि वर्ष 1990 का एसीआर है।
अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने आगे कहा:
पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना है, जिसमें पदोन्नति से पहले की अवधि के एसीआर शामिल होंगे। समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पारित करने की आवश्यकता है, हालांकि हाल की रिपोर्टों का भी अपना वजूद होगा।
केस का नाम: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम एचसी (जीडी) ओम प्रकाश
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एससी) 128
केस नं./तारीख: सीए 5428/2012 | 4 फरवरी 2022
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यम
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