COVID-19 : प्रवासी मजदूरों का उनके कार्यस्थल पर ही सुविधा उपलब्ध करवाएं, लोगों की आवाजाही रोकें, केंद्र ने दिए राज्यों को निर्देश

LiveLaw News Network

29 March 2020 9:32 AM GMT

  • COVID-19 : प्रवासी मजदूरों का उनके कार्यस्थल पर ही सुविधा उपलब्ध करवाएं, लोगों की आवाजाही रोकें, केंद्र ने दिए राज्यों को निर्देश

    COVID-19 के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही न हो।

    जिला और राज्य की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि केवल माल की आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। डीएम एक्ट के तहत जारी किए गए इन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए DM और SP को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाए जाने चाहिए।

    यह कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके काम के स्थान पर की जाए। केंद्र ने शनिवार को इस उद्देश्य के लिए एसडीआरएफ फंड के इस्तेमाल के आदेश जारी किए थे। राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

    राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे बिना किसी कट के लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने कार्यस्थल पर मजदूरों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इस अवधि के लिए मजदूरों से हाउस रेंट की मांग नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या छात्रों को परिसर खाली करने के लिए कह रहे हैं।

    जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा की है, वे सरकारी संगरोध सुविधाओं में न्यूनतम 14 दिनों के संगरोध में रहेंगे। राज्यों को संगरोध के दौरान ऐसे व्यक्तियों की निगरानी के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

    कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्य मुख्य सचिवों और DGP के साथ लगातार संपर्क में हैं। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने कल शाम और आज सुबह मुख्य सचिवों और DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

    यह नोट किया गया कि, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। आवश्यक आपूर्ति भी बनाए रखी गई है। चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

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