कानूनी पेशे में क्वालिटी वाले लोग ही आएं, बार एक्ज़ाम के स्तर में सुधार करें : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से कहा

LiveLaw News Network

25 Jan 2022 8:34 PM IST

  • Do Not Pass Adverse Orders If Advocates Are Not Able To Attend Virtual Courts

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ("बीसीआई") की चुनौती वाली याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यह उचित समय है कि बीसीआई बार परीक्षा आयोजित करने के साथ-साथ परीक्षा की क्वालिटी (गुणवत्ता) के लिए निर्धारित सिस्टम पर आत्मनिरीक्षण करे।

    बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने अन्य रोजगार वाले व्यक्तियों को, चाहे वे पूर्णकालिक या अंशकालिक, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिए बिना अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति दी थी।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कानूनी पेशे में प्रवेश से संबंधित मौजूदा नियमों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टया एडमिशन लेवल (प्रवेश स्तर) पर सिस्टम में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए इच्छुक है। उसी के मद्देनजर पीठ ने एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन को सुझाव देने को कहा।

    न्यायमूर्ति कौल कहा,

    "... प्रथम दृष्टया, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बार काउंसिल की जिम्मेदारी पर भी कुछ उल्लेख करना चाहता हूं कि उचित परीक्षा आयोजित करें और प्रवेश स्तर पर सिस्टम को कैसे सुधारें, इस पर सिफारिशें करें। कुछ सुझाव दें।..."

    विश्वनाथन ने कहा कि बेंच ने अपने आदेश दिनांक 03.12.2021 द्वारा इस मुद्दे की रूपरेखा निर्धारित की थी जिसकी जांच की जानी थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनके पास कुछ प्रारंभिक विचार हैं।

    "इस मामले में मेरे पास प्रथम दृष्टया विचार हैं। मेरी अपना विचार है कि मेरी मिसाल के आधार पर, यौर लॉर्डशिप बीसीआई को प्रवेश विनियमित करने की शक्ति पर विचार करेंगे। यह अंतिम पैरा 33 कहता है कि नामांकन दिए बिना काम किया जा सकता है, क्योंकि सनद एक बहुत ही मूल्यवान दस्तावेज है।"

    हाईकोर्ट के आदेश का पैरा 33 इस प्रकार है -

    "हमने बार काउंसिल ऑफ गुजरात (नामांकन) नियमों के क्रमशः नियम 1 और 2 को पढ़ा ताकि यह पता किया जा सके कि कोई व्यक्ति या तो पूर्ण या अंशकालिक सेवा या रोजगार में हो सकता है या किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे में लगा हुआ है, जो अन्यथा एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवाने के योग्य है। एक वकील के रूप में उसका नामांकन कराया जाएगा, हालांकि, ऐसे व्यक्ति का नामांकन प्रमाण पत्र बार काउंसिल में रोक दिया जाएगा और जब तक संबंधित व्यक्ति यह घोषणा नहीं करता कि नियम 2 में उल्लिखित परिस्थितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है।"

    हाईकोर्ट के आदेश के उक्त भाग का उल्लेख करते हुए विश्वनाथन ने सुझाव दिया कि एक सिस्टम तैयार किया जा सकता है, जहां अन्य रोजगार से आने वाले लोगों का नामांकन नहीं किया जाए और शुरुआत में प्रमाण पत्र दिया जाए, लेकिन उन्हें परीक्षा लिखने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले एक रजिस्टर पर रखा जाए और वह नामांकन परीक्षा के परिणाम का पालन करेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि जब तक वे बार परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक उन्हें वरिष्ठता और अन्य नामांकन लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

    "...यौर लॉर्डशिप एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जहां लोगों का नामांकन नहीं किया जाए और एक प्रमाण पत्र दिया जाए, लेकिन उन्हें एक रजिस्टर पर डाल दिया जाए जो उन्हें परीक्षा लिखने के लिए अर्हता देता है और उसके बाद उन्हें नामांकन दिया जाता है।

    वरिष्ठता आदि का लाभ जो एक नामांकन वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि यह सनद रखने वाले एक गंभीर प्रैक्टिस कर रहे व्यक्ति को दिया जाता है।"

    विश्वनाथन ने हरीश उप्पल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की शक्ति और कानूनी पेशे की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया था। विश्वनाथन ने तर्क दिया कि हालांकि पेशा अधिक समावेशी होना चाहिए, यह बार काउंसिल की शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। .

    "हमारे सामाजिक परिवेश में एक व्यक्ति रोजगार के दौर से गुजर रहा है और उदार पेशे के रूप में हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करने की आवश्यकता है।"

    उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य रोजगार से आने वाले व्यक्ति को एक बार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने और कठोर मौखिक परीक्षा (वाइवा) के बाद बार में नामांकन करने की अनुमति दी जा सकती है।

    "जबकि वह नामांकन के लिए अर्हता प्राप्त करता है, उसे एक नंबर के साथ नामांकन रजिस्टर में नहीं डाला जाना चाहिए। जब ​​वह परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है तो उसका नामांकन किया जाना चाहिए। मैं अनुशंसा करता हूं कि जो लोग अन्य पेशे से आते हैं उन्हें कठोर वाइवा के अधीन किया जाना चाहिए ... इसका ध्यान रखा जा सकता है अगर कोई अलग रजिस्टर है जहां उनका नामांकन नहीं हैं तो परीक्षा के उद्देश्य से रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर एक कठोर वाइवा के अधीन किया जाएगा।"

    विश्वनाथन ने यह मानते हुए कि दूसरे रोजगार से आने वाले व्यक्ति की क्षमता पर उन्हें संदेह नहीं है, न्यायमूर्ति रॉबर्ट एच जैक्सन के बारे में उल्लेख किया, जो कानून स्नातक नहीं होने के बावजूद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने।

    " यौर लॉर्डशिप जानते होंगे कि जस्टिस जैक्सन वकील भी नहीं थे, यहां तक ​​कि लॉ ग्रेजुएट भी नहीं थे, वह नूर्नबर्ग मुकदमे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अभियोजक बने।"

    बेंच ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकन की अनुमति देना उचित नहीं होगा, जो अपने मौजूदा रोजगार में है।

    बेंच ने कहा,

    "हमें जो परेशान कर रहा है वह यह है कि पेशे में प्रवेश करने वाले लोगों के दायरे का विस्तार करते हुए यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि कोई दो नाव में एक साथ सवारी कैसे कर सकता है।..."

    बेंच ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि जब बार में नामांकित पेशेवर व्यक्ति कानूनी पेशे को छोड़ देता है तो वह अपना नामांकन प्रमाण पत्र सरेंडर नहीं करता, जिसे बार काउंसिल को भी रेगुलेट करना चाहिए।

    बेंच ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया जहां बार में पंजीकृत लगभग एक तिहाई पेशेवर अब कानूनी पेशे में नहीं हैं।

    "मान लीजिए कि कोई नामांकित व्यक्ति है और किसी स्तर पर पेशे से बाहर जाना चाहता है, तो वह लाइसेंस निलंबित कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अक्सर डिफ़ॉल्ट रूप से देखा जाता है। तमिलनाडु में मुझे पता है, लगभग एक तिहाई बार के लोग पेशे में नहीं थे...यह एक द्वंद्व है जिसे हमें सुलझाना है।"

    विश्वनाथन ने मौखिक परीक्षा (वाइवा) आयोजित करने के अपने सुझाव पर जोर दिया। "उन्हें भी वाइवा का सुझाव देना चाहिए। अन्य किसी रोजगार से आने वाले लोगों को कुछ स्क्रीनिंग के माध्यम से रखा जाना चाहिए।

    बीसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता एसएन भट ने विरोध किया कि इस तरह के सुझाव वर्तमान जांच के दायरे से बाहर हैं।

    बेंच की राय थी कि जब बीसीआई अपने अधिकारों का दावा करे तो उसे उनकी कमियों का भी जायजा लेना चाहिए। लॉ यूनिवर्सिटी का तेजी से बढ़ना और प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को समस्या की जड़ के रूप में पहचाना गया।

    बेंच ने कहा,

    " मुझे लगता है कि आपकी समस्या लॉ स्कूलों में शुरू होती है... दो राज्यों में से एक में इनकी संख्या 100 हो जाती है। इतने सारे लॉ टीचर कहां उपलब्ध हैं ... अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो ये सभी काल्पनिक हैं। बार परीक्षा की कठोरता को ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए ।"

    बेंच ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग क्लास में आए बिना कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं और इसलिए, कानूनी पेशे में प्रवेश के लिए अधिक गंभीर मानदंड निर्धारित करना अनिवार्य है।

    "हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां असामाजिक तत्व जाते हैं और कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गौशालाओं में कानून पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा। आंध्र प्रदेश के प्रिंसिपल आएंगे और चेन्नई में रहेंगे; वह पैसे लेंगे और आवेदन जमा करवाएंगे। तीन साल बाद, एक डिग्री दी जाएगी। यह गुणवत्ता को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है ... बिना क्लास आए व्यक्ति को कानून की डिग्री मिलती है ... लॉ स्कूलों पर अधिक कठोर जांच और प्रवेश के अधिक गंभीर मानदंड महत्वपूर्ण हैं। "

    बार परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा कि समान परीक्षाओं के विपरीत, यह नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं करता, जिसका पेशे में प्रवेश करने वाले लोगों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

    " आपके पास एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा (ऑब्जेक्ट एक्ज़ाम) है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी 99% परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होता है? आपके पास यह नहीं है। गुणवत्ता को कम न करें। चार्टर्ड एकाउंटेंसी को देखें, वे एडमिशन नियंत्रित करते हैं। आपको प्रवेश नियंत्रित करना होगा क्वालिटी निर्धारित करें।"

    पीठ ने भट को बार परीक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कुछ प्रश्न पत्र पढ़ने का सुझाव भी दिया -

    " कृपया कुछ प्रश्न पत्र देखें और आप समझ जाएंगे कि परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है। आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है। "

    मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी, 2022 को होनी है।

    [मामले का शीर्षक: बीसीआई बनाम ट्विंकल राहुल मनगांवकर, एसएलपी (सी) 16000 ऑफ 2020]

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