‘सुनिश्चित करें कि बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सिविक बॉडी को निर्देश दिया
Brij Nandan
29 Jun 2023 11:27 AM IST
देर शाम की सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नागरिक निकाय (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कल बकरी ईद के अवसर पर मुंबई सेंट्रल की नैथानी हाइट्स सोसायटी में कोई अवैध बकरे की बलि न हो।
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा,
“अगर नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों का वध करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिस कर्मियों की सहायता से प्रस्तावित जानवरों के वध को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।"
अदालत ने यह आदेश नैथानी हाइट्स के हरेश जैन नामक सोसायटी सदस्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और खुले समाज में जानवरों के वध पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के बाद शाम सात बजे सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाष झा ने बहस की. उन्होंने कल होने वाले वध पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
बीएमसी के वकील जोएल कार्लोस ने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और बीएमसी की नीति में आवास परिसरों में निर्दिष्ट स्थानों पर बकरी ईद के अवसर पर लाइसेंस प्राप्त बकरे की बलि की अनुमति है।
कार्लोस ने कहा कि अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो बीएमसी के एक अधिकारी को जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा।
"याचिकाकर्ताओं की बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।"
अदालत ने मामले को 3 जुलाई, 2023 को आगे के निर्देशों के लिए स्थगित कर दिया और अंतरिम में निम्नलिखित निर्देश पारित किए।
कोर्ट ने कहा,
1. नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि नाथानी हाइट्स, मुंबई में जानवरों के किसी भी अवैध वध की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त न हो।
2. लाइसेंस नहीं लेने पर वध रोकने के लिए बीएमसी और पुलिस की कार्रवाई।
3. पुलिस आयुक्त/नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो नगर निगम के अधिकारियों को उचित पुलिस सहायता प्रदान करें।