हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी राजस्व अपीलों की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

Sharafat

8 Feb 2023 1:32 PM GMT

  • हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी राजस्व अपीलों की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत संघ यह सुनिश्चित करे कि हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों के समक्ष राजस्व अपीलों की पूरी फाइलिंग ई-फाइलिंग मोड में की जाए। टैक्नोलोजी के माध्यम से सरकारी राजस्व मुकदमेबाजी में सभी चरणों के एकीकरण को सुव्यवस्थित करने के मामले में यह निर्देश पारित किया गया।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में सरकारी राजस्व मुकदमेबाजी में सभी चरणों के निर्बाध एकीकरण को कारगर बनाने, निगरानी करने और प्रदान करने के लिए आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) पहल को अपनाने के लिए विभिन्न हितधारकों वाली एक समिति के गठन के लिए एक आदेश पारित किया गया था। तदनुसार, उद्देश्य की सुविधा के लिए एक समिति का गठन किया गया।

    केंद्र सरकार ने अब हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों के समक्ष विभाग द्वारा अपील की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के अनुसरण में उठाए गए कदमों के संबंध में एक नोट प्रस्तुत किया है।

    संघ सरकार के अनुसार निम्न स्थिति है -

    1. “केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मामले में, लगभग 72% अपील इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दायर की गई हैं और जहां भी सिस्टम की गड़बड़ियां हैं, CBIC फील्ड फॉर्मेशन ने फिज़िकल मोड से अपील दायर की है।

    2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचित किया कि फील्ड फॉर्मेशन फिज़िकल और साथ ही ई-फाइलिंग मोड में अपील/याचिका दाखिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील/याचिकाएं केवल ई-फाइलिंग मोड में ही दायर की जानी चाहिए।

    3. विधि और न्याय विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि ITAT ने चरणबद्ध तरीके से अपीलों की ई-फाइलिंग का कार्यान्वयन शुरू किया है। वर्तमान में ITAT में ई-फाइलिंग के साथ-साथ फिज़िकल मोड दोनों में अपील दायर की जा रही है।

    4. सीईएसटीएटी ने सूचित किया है कि उन्होंने सीईएसटीएटी में ई-फाइलिंग के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मामले को एनआईसी के साथ उठाया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार निर्देश दिया कि भारत संघ यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष राजस्व अपीलों की संपूर्ण फाइलिंग ई-फाइलिंग मोड में की जाए। अनुपालन की ताज़ा स्थिति को रिकॉर्ड पर रखने का निदेश दिया जाता है। मामला अब 17 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस टाइटल : सीसीई और एसटी, सूरत I बनाम बिलफाइंडर नियो स्ट्रक्टो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड | सिविल अपील नंबर 674/2021

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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