'महिलाओं के खिलाफ चार मई से हुई हिंसा की जांच करें': सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला जजों की समिति के आदेश के बारे में बताया

Shahadat

11 Aug 2023 5:23 AM GMT

  • महिलाओं के खिलाफ चार मई से हुई हिंसा की जांच करें: सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला जजों की समिति के आदेश के बारे में बताया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 अगस्त) देर रात मणिपुर जातीय हिंसा के संबंध में सुनाया फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सोमवार (7 अगस्त) को पीड़ितों के लिए मानवीय कार्यों की निगरानी के लिए तीन महिला जजों का पैनल गठित करने और आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी के लिए अन्य राज्यों के अधिकारियों को नियुक्त करने की अपनी योजना का संकेत दिया।

    अपने फैसले में कोर्ट ने मणिपुर पुलिस की जांच को 'धीमा' बताया और सांप्रदायिक संघर्ष के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा पर नाराजगी जताई।

    न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं, जिनमें यौन हिंसा के पीड़ित, गैर सरकारी संगठन, आदिवासी संगठन और अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, उन्होंने पीड़ितों के साथ बातचीत करने और उनके लिए उचित मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष समिति बनाने का सुझाव दिया।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए समिति का गठन किया, जिसमें शामिल हैं:

    i. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल;

    ii. जस्टिस शालिनी फणसलकर जोशी, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज; और

    iii. जस्टिस आशा मेनन, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज।

    समिति का अधिदेश है:

    i. 4 मई 2023 से मणिपुर राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच सभी उपलब्ध स्रोतों से करें, जिसमें जीवित बचे लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, बचे हुए परिवारों के सदस्यों, स्थानीय/सामुदायिक प्रतिनिधियों, राहत शिविरों के प्रभारी अधिकारियों और एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल हैं।

    ii. बलात्कार के आघात से निपटने, समयबद्ध तरीके से सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के उपायों सहित पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

    iii. सुनिश्चित करें कि जीवित बचे लोगों के पीड़ितों को मुफ्त और व्यापक मेडिकल सहायता और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान की जाए;

    iv. अतिरिक्त शिविरों के सुझाव सहित विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थापित राहत शिविरों में सम्मान की स्थिति सुनिश्चित करें। इसमें, उदाहरण के तौर पर यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी हों:

    1. स्वच्छ राशन जो पर्याप्त मात्रा में हो;

    2. साबुन, पानी, टूथपेस्ट, अन्य प्रसाधन सामग्री और कपड़े जैसे आवश्यक उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति;

    3. शिशुओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतों का ख्याल रखना;

    4. बुनियादी मेडिकल देखभाल की आवश्यकता को पूरा करना;

    5. संचारी रोगों के प्रकोप पर नियंत्रण;

    6. कानूनी, मनोसामाजिक, मेडिकल और आजीविका सेवाओं की पहुंच पर जानकारी प्रदान करना;

    7. नि:शुल्क गर्भावस्था परीक्षण, नि:शुल्क आपातकालीन गर्भनिरोधक, नि:शुल्क सेनेटरी पैड और स्त्री रोग विशेषज्ञों तक पहुंच सहित नि:शुल्क मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच;

    8. हीमोफीलिया, कैंसर और एचआईवी/एड्स सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आपातकालीन और विशेष मेडिकल देखभाल;

    9. राहत शिविरों में स्वच्छ शौचालय और स्नानघर सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं, जो किसी विशेष राहत शिविर में रहने वाले लोगों की संख्या और सीवेज और अन्य कचरे के उचित निपटान को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में हों;

    10. आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और हिंसा और आघात के प्रभाव का इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों द्वारा नियमित दौरे;

    11. मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं द्वारा नियमित दौरे, जो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के इलाज के लिए प्रशिक्षित हैं;

    12. यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं, बच्चों और शारीरिक और मानसिक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों तक समान पहुंच मिले; और

    13. यह सुनिश्चित करना कि ऊपर सूचीबद्ध सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रसारित की जाए और राहत शिविरों के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा की जाए।

    v. हिंसा के पीड़ितों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करना; और

    vi. राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी पर अपडेट प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन के प्रावधान के लिए निर्देश जारी करना। नोडल अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने संबंधित राहत शिविरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का डेटाबेस बनाए रखें। उन्हें एक-दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो नाबालिग और अन्य व्यक्ति अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, वे जल्द से जल्द अपने परिवारों से मिल सकें।

    न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन-जजों की समिति अपने आदेश के हिस्से के रूप में निम्नलिखित सहित मुआवजे के वितरण के लिए जांच करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी:

    1. मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को सीआरपीसी की धारा 357ए के तहत सभी पीड़ितों को एनएएलएसए की महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए मुआवजा योजना 2018 और मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना 2019 के तहत मुआवजे का अवार्ड और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना।

    2. जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई, मुआवजे के भुगतान के लिए उसके निकटतम रिश्तेदार की पहचान की जानी चाहिए;

    3. मामले पीड़ित/गवाह, दिए गए मुआवजे, भुगतान की तारीख और जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया, उनके पूरे विवरण के साथ छह सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।

    4. सदस्य-सचिव एनएएलएसए गवाहों की सुरक्षा, मुआवजे और पीड़ितों के पुनर्वास और उपचार के लिए किए गए उपायों पर तीन-न्यायाधीशों की समिति के साथ मिलकर निगरानी करेंगे; और

    5. हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों की चल और अचल संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का निपटान करने के लिए मणिपुर राज्य को निर्देश जारी करना; और

    6. अपडेट स्टेटस रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष पाक्षिक आधार पर दाखिल की जाएगी।

    तीन-जजों की समिति को दो महीने की अवधि के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया, जिसमें अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया।

    केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य | लाइव लॉ (एससी) 626/2023 | आईएनएससी 698/2023

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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