कर्मचारी मुआवजा अधिनियम - बीमाकर्ता यह कहकर कवरेज से इनकार नहीं कर सकता कि मरने वाला वाहन का 'सहायक' था न कि 'क्लीनर': सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 Jan 2022 9:45 AM IST

  • कर्मचारी मुआवजा अधिनियम - बीमाकर्ता यह कहकर कवरेज से इनकार नहीं कर सकता कि मरने वाला वाहन का सहायक था न कि क्लीनर: सुप्रीम कोर्ट

    "हेल्पर या क्लीनर के कर्तव्यों के किसी स्पष्ट सीमांकन के अभाव में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हेल्पर और क्लीनर का परस्पर उपयोग किया जाता है, इसलिए, इस कारण से दावा अस्वीकार करना कि मृतक एक हेल्पर के रूप में लगा था न कि क्लीनर, पूरी तरह से अनुचित है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत बीमा कवरेज से इस आधार पर इनकार करना कि मृतक वाहन पर "सहायक" के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि "क्लीनर" के रूप में, पूरी तरह अनुचित है।

    शीर्ष अदालत माना कि इस तरह के आधार पर बीमा कवरेज से इनकार करना कर्तव्यों के किसी भी स्पष्ट सीमांकन के अभाव और तथ्य को देखते हुए पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि हेल्पर और "क्लीनर" शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को इस तर्क पर स्वीकार कर लिया कि नियोक्ता द्वारा नियुक्त क्लीनर या हेल्पर दो अलग-अलग कर्तव्यों में लगे हुए हैं और हेल्पर बीमा पॉलिसी कवरेज के दायरे में नहीं आता है।"

    बेंच ने कहा,

    "हम पाते हैं कि हाईकोर्ट ने हेल्पर और क्लीनर के बीच अंतर किया है, जब कोई मौजूद नहीं था।"

    खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक सिविल अपील का फैसला करते हुए अवलोकन किया, जिसमें बीमा कंपनी को नियोक्ता से भुगतान की गई राशि की वसूली करने की अनुमति दी गई थी।

    हाईकोर्ट ने यह मानते हुए अपील को मंजूरी दी थी कि मृतक एक सहायक था और पॉलिसी में वाहन के क्लीनर या चालक को कवर किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पाया है कि हाईकोर्ट ने इस तर्क पर अपील स्वीकार कर ली है कि नियोक्ता द्वारा नियुक्त क्लीनर या हेल्पर दो अलग-अलग कर्तव्यों में लगे हुए हैं और एक हेल्पर बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

    हाईकोर्ट ने हेल्पर या क्लीनर के कर्तव्यों के किसी भी स्पष्ट सीमांकन के अभाव में और इस तथ्य को देखते हुए कि हेल्पर और क्लीनर का परस्पर उपयोग किया जाता है, माना कि मृतक एक हेल्पर था, इसलिए, वह बीमा दावा अस्वीकार कर रहा है। हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि मृतक एक सहायक के रूप में लगा हुआ था न कि क्लीनर के रूप में, पूरी तरह से अनुचित है।"

    मृतक तेज सिंह को अपीलकर्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में लगाया गया था और अपीलकर्ता के अपने बोरवेल वाहन पर काम पर नियुक्ति के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मुआवजे देने के लिए अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने 2005 में अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 2,500 रुपये के साथ 3,27,555 रुपये की राशि अवार्ड की थी। मृतक के कानूनी वारिसों को भी दुर्घटना की तारीख से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था।

    बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट के समक्ष अधिनियम की धारा 30 के तहत एक अपील दायर की। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि मृतक एक सहायक था, हालांकि पॉलिसी में क्लीनर या वाहन के चालक को कवर किया गया था। हाईकोर्ट ने ब्याज को घटाकर 12% प्रति वर्ष कर दिया चूंकि बीमा कंपनी ने राशि का भुगतान कर दिया था, इसलिए उसे वर्तमान अपीलकर्ता से राशि वसूल करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

    यह देखते हुए कि नियोक्ता ने एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके लोडिंग या अनलोडिंग गतिविधियों में लगे पांच अन्य कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बीमा कंपनी के लिए था कि वह यह तथ्य जानने के लिए कि मृतक लोडिंग या अनलोडिंग गतिविधियों में संलग्न था या नहीं, दावेदार या मालिक द्वारा पेश किए गए गवाहों का प्रति परीक्षण करे।

    केस: मेसर्स मांगिलाल विश्नोई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सीए 291/2022

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