कर्मचारी अपने निलंबन की अवधि में अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 April 2022 6:42 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी अपने निलंबन की अवधि के लिए अपनी अनुपस्थिति का लाभ उठाने में सक्षम होता है तो यह सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत होगा।

    न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के 9 मई, 2016 के आदेश ("आक्षेपित आदेश") का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।

    आक्षेपित आदेश में खंडपीठ ने 15.2.1991 से 31.3.2003 की अवधि (जिस अवधि के दौरान वह निलंबित था) के लिए भत्ते, लाभ और पदोन्नति की मांग की प्रतिवादी की अपील को अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी।

    आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए और अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "यह एक सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत होगा कि क्या कोई कर्मचारी उस अवधि के लिए अपनी अनुपस्थिति का लाभ उठाने का हकदार है, जिस अवधि में वह खुद अनुपस्थित था। यदि उसकी शिकायत थी कि निलंबन के बावजूद विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा रही थी, तो उसे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करने की आवश्यकताएं थीं। उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर वह आसानी से अनुपस्थित रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसे निलंबन आदेश भी सौंपा नहीं जा सका। बिहार राज्य ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया, यह कहानी का दूसरा हिस्सा है!"

    वर्तमान मामले में, प्रतिवादी (बनारस प्रसाद) बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ("अपीलकर्ता") में क्लर्क के रूप में कार्यरत था। उन्हें 15 दिसंबर, 1991 को गिरिडीह, गिरिडीह के सिविल सर्जन-सह-सीएमओ के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वहां मौजूद न होने के कारण उन्हें निलंबन आदेश नहीं दिया जा सका। उन्होंने अपने निलंबन या उसके बाद परिणामी निष्क्रियता का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि उनके दृश्य से गायब होने के कारण संभवतः कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई थी।

    जब एकीकृत बिहार से काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था, तब प्रसाद का मामला प्रकाश में आया था। उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने 31 जनवरी 2003 को निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया और प्रतिवादी क्रमांक 1 को सिविल सर्जन, रांची के अधीन लिपिक के रूप में पदस्थापित किया। सिविल सर्जन, गिरिडीह को भी उनके खिलाफ आरोप तय करने और विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए गए।

    पद की रिक्ति के अभाव में, प्रसाद को 31 मई, 2003 को सिविल सर्जन, कोडरमा के तहत हेड क्लर्क के रिक्त पद पर तैनात किया गया था और उन्होंने 4 जुलाई, 2003 को कार्यभार संभाला था।

    इसके बाद उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ 15.2.1991 से 31.3.2003 की अवधि के लिए स्वीकार्य भत्ते, लाभ और पदोन्नति की मांग इस आधार पर शुरू की कि उस अवधि के दौरान उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। उन्होंने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार जून, 2003 से फरवरी, 2004 की अवधि के वेतन का भी दावा किया।

    प्रतिवादी ने इस प्रकार अपीलकर्ता पर एक रिट याचिका दायर की, जिसे झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी। आदेश में दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी भी कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही उन्हें किसी आरोप के लिए दोषी पाया गया (एक पहलू निर्विवाद रूप से तथ्यात्मक रूप से गलत है)।

    अपीलकर्ताओं ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे 30 जनवरी, 2015 को हाईकोर्ट ने यह रिकॉर्ड करते हुए खारिज कर दिया कि वास्तव में विभागीय कार्यवाही की गैर-मौजूदगी का सही ढंग से संज्ञान नहीं लिया गया था, लेकिन केवल यह कहा था कि यदि विभागीय कार्यवाही बाद में शुरू की गई होती तो उसका वे खुद खामियाजा भुगतते।

    व्यथित, अपीलकर्ताओं ने एलपीए को भी प्राथमिकता दी जिसे हाईकोर्ट ने 9 मई, 2016 को खारिज कर दिया।

    इस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए, पीठ ने कहा कि प्रतिवादी ने 13 मई, 2015 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी, जो विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद पारित किया गया था।

    यद्यपि संबंधित रिकॉर्ड न मिलने के कारण उक्त आदेश में प्रतिवादी को नियुक्ति में अनियमितता एवं दुर्व्यवहार का दोषी नहीं पाया गया, तथापि, 04.4.1989 से 14.02.1991 तक अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा 15.2.1991 से 31.3.3.2003 (निलंबन अवधि) तक लगातार 13 वर्षों से अनियमित अनुपस्थिति का आरोप सिद्ध हुआ था और सजा दी गई।

    पीठ ने कहा,

    "पूर्वोक्त आदेश का प्रतिवादी ने कभी विरोध नहीं किया और आक्षेपित आदेशों का समर्थन उसे अनुपस्थिति की पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन लाभ दिलाना होगा, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते।"

    शीर्ष न्यायालय ने प्रतिवादी से यह भी पूछा था कि क्या उसने कभी निलंबन आदेश के बाद या इस अवधि के दौरान काम के लिए रिपोर्ट किया था, उसने सरकार द्वारा निलंबन को रद्द करने तक उसी को चुनौती दी थी, जिस पर प्रतिवादी ने नकारात्मक उत्तर दिया था।

    यह टिप्पणी करते हुए कि निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिवादी अपनी अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठा सकता, पीठ ने फैसले को रद्द कर दिया।

    केस शीर्षक: झारखंड राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (सचिव के माध्यम से) एवं अन्य बनाम बनारस प्रसाद (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के जरिये | सिविल अपील संख्या 7196/2016

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