मुफ्त में चीज़ें बांटने का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जल्द से जल्द तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया
Shahadat
1 Nov 2022 3:52 PM IST
सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने मंगलवार को निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त में चीज़ें दिए जाने के वादे पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए।
अदालत ने कहा कि विवाद की प्रकृति और पहले की सुनवाई में पक्षों द्वारा की गई दलीलों को देखते हुए मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा।
यह घटनाक्रम वकील और भाजपा दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में आया, जिसमें चुनाव आयोग (ईसीआई) को राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों के दौरान मुफ्त में वादा करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल चुनावों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव के आकलन के बिना केवल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए वादे करते हैं। इस प्रकार, करदाताओं के पैसे का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए किया जाता है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
एडवोकेट शादान फरासत ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतिम संदर्भ आदेश के अनुसार इस मुद्दे को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास जाना पड़ सकता है।
मामले की पिछली सुनवाई में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने कहा था,
"मुद्दों की जटिलता और सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले के प्रभाव को समाप्त करने की प्रार्थना को देखते हुए हम मामलों को 3-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजते हैं।"
हालांकि, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले को रद्द करने के लिए केवल प्रार्थना को तीन न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है।
उन्होंने प्रस्तुत किया,
"हम मानक घोषणापत्र के लिए समिति के गठन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम व्यापक जनहित में तर्कहीन मुफ्त को नियंत्रित करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव कर रहे हैं। विशेषज्ञ समिति का संयोजन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जीएसटी परिषद के सचिव और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में- सदस्यों के रूप में हो सकता है।"
हालांकि, बेंच को यकीन नहीं हुआ।
सीजेआई ललित ने टिप्पणी की,
"एक बार एक संदर्भ आदेश होने के बाद इसे तीन न्यायाधीशों द्वारा तय किया जाए। वर्तमान मामले को इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"
पृष्ठभूमि
याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान केवल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय प्रभाव के किसी भी आकलन के बिना वादे करते हैं। इस प्रकार करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए किया गया और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला किया था जिन प्रारंभिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता हो सकती है वे हैं:-
1. याचिकाओं के वर्तमान बैच में मांगी गई राहत के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है?
2. क्या इन याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तनीय आदेश पारित किया जा सकता है?
3. क्या न्यायालय द्वारा आयोग/विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति से इस मामले में कोई उद्देश्य पूरा होगा? इसके अतिरिक्त, उक्त आयोग/विशेषज्ञ निकाय का कार्यक्षेत्र, संरचना और शक्तियां क्या होनी चाहिए?
शामिल मुद्दों की जटिलता को देखते हुए और एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करने की प्रार्थना को देखते हुए न्यायालय ने इन याचिकाओं के सेट को तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
एस सुब्रमण्यम बालाजी में सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया गया कि क्या पूर्व चुनाव वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर हैं। उस मामले में अदालत ने माना कि ऐसे वादे किसके दायरे में नहीं आते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण और क्षेत्र को कवर करने वाले किसी भी विधायी अधिनियम के अभाव में कुछ दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए।
केस टाइटल: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ| रिट याचिका (सिविल) 43/2022