राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकते': विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका में ईसीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

Sharafat

30 Oct 2023 10:25 AM GMT

  • राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकते: विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम इंडिया के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका में ईसीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

    26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग से जुड़े विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह लोक प्रतिनिधित्व

    अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता।

    चुनाव आयोग ने कहा,

    "उत्तर देने वाले प्रतिवादी [ईसीआई] को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के संदर्भ में किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को रजिस्टर्ड करने का अधिकार दिया गया है। विशेष रूप से राजनीतिक गठबंधनों को इसके तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में आरपी अधिनियम या संविधान के तहत मान्यता नहीं दी गई है।"

    यह दलील I.N.D.I.A शॉर्ट नेम का उपयोग करने वाले विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ एक व्यवसायी गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर जनहित याचिका में संवैधानिक निकाय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में दी गई है।

    ईसीआई ने डॉ. जॉर्ज जोसेफ थेम्पलांगड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में केरल हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

    चुनाव आयोग ने कहा,

    “यह उत्तर उत्तर देने वाले प्रतिवादी की भूमिका तक ही सीमित है। इसे लागू कानूनों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 - 29 द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A के उपयोग की वैधता पर उत्तर देने वाले प्रतिवादी की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

    भारद्वाज नए गठबंधन बनाने वाले 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ 19 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर "अनुपालन" नहीं करने और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से व्यथित हैं।

    याचिका में कहा गया है, "आज तक भारत के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।"

    इसमें राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का प्रयोग न करें और भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

    याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने केवल 2024 में आगामी आम चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है।

    इसमें आगे कहा गया कि

    “…ये सभी संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने का अभ्यास करते हैं। (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) / प्रतिवादी राजनीतिक दलों का भारत केवल निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट को आकर्षित करने और प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए और एक उकसावा या चिंगारी देने के लिए है जिससे राजनीतिक नफरत हो सकती है जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगा।"

    इसके अलावा, भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा होने के कारण संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता।

    केस टाइटल : गिरीश भारद्वाज बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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