ECI ने कहा, हेट स्पीच और धर्म- जाति के आधार पर वोट मांगने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई की शक्ति नहीं : SC परीक्षण को तैयार
Live Law Hindi
15 April 2019 4:59 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव अभियान में हेट स्पीच और धर्म-जाति को लाने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनाव आयोग की शक्ति का परीक्षण करने पर सहमति व्यक्त की है।
जब मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से पूछा कि वोटों के लिए सांप्रदायिक बयानों पर चुनाव आयोग वास्तव में क्या कर सकता है तो हेगड़े ने अदालत से कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत आयोग की शक्तियां काफी व्यापक हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनकी ओर जवाब मांगा था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता NRI हरप्रीत मनसुखानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने पीठ के समक्ष कहा था कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। तब पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में अपना रुख कोर्ट में बताए।
"चुनाव की शुद्धता के लिए भारतीय संविधान के तहत वादा किये गए धर्मनिर्रपेक्ष लोकतंत्र की अवधारणा एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। यह चुनाव और अन्य विधायी निकायों को अस्वस्थ भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है। धर्म, जाति, समुदाय या भाषा पर अपील का प्रभाव किसी देश और उसके संविधान पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। जाति और धर्म के बुरे प्रभावों के माध्यम से भारत में चुनाव 'फूट डालो और राज करो' नीति के बुरे प्रभाव में बदल रहे हैं। राजनीति सांप्रदायिकता का कारण बन गया है, जो देश के भीतर और बाहर के बलों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। सांप्रदायिकता और जाति आधारित राजनीति ने सभी बाधाओं को पार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप एक अज्ञात खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है", याचिका में कहा गया है।
याचिकाकर्ता ने मीडिया हाउसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आग्रह किया है जो अपनी बहस के शो के लिए जाति या धार्मिक लाइनों का उपयोग करते हैं। याचिका में कहा गया है कि सांप्रदायिक भाषण या जातिगत टिप्पणी को अगर चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की छूट दी जाएगी तो लोकतांत्रिक जीवन के धर्मनिरपेक्ष माहौल को खतरा होगा।
इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान चुनाव और जनमत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन वो न तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत जवाबदेह हैं और ना ही चुनाव आचार संहिता के तहत। इसका मतलब ये है कि वो पार्टियों के लिए कोई भी बयान दे सकते हैं।
याचिका में आगे मांग की गई है कि, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में समिति बननी चाहिए जो इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन तैयार करें और पीठ चुनाव आयोग को पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधि अधिनियम और आचार संहिता के अंतर्गत लाने के निर्देश जारी करे।