मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
1 Nov 2022 10:15 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हालांकि मृत्यु से पहले दिया गया बयान आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व दिया गया बयान केवल इसी कारण से अस्वीकार्य है।
अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वीकार्य है या नहीं, इस मुद्दे पर हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद फैसला किया जाना चाहिए।
आरोपी के खिलाफ अभियोजन का मामला यह था कि उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और बाद में उस पर मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी और भाग गया। पीड़िता के परिवार (ग्रामीण के साथ) ने आग बुझाई और उसे अस्पताल ले गए। थाना प्रभारी को घटना की सूचना मिली और वह अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने उसी दिन पीड़िता की 'फर्द बयान' रिकॉर्ड कर लिया।
अपने बयान में, उसने उपरोक्त पैराग्राफ 2 में वर्णित घटना को बताया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 341, 376 और 448 के तहत दोषी करार दिया। बाद में हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।
अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मृतका के बयान से संकेत मिलता है कि आरोपी द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने के परिणामस्वरूप वह जली थी और आरोपी ने आग लगाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया -बेंच ने कहा, यह लेन-देन की परिस्थितियों का विवरण है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।
इस मुद्दे पर कि क्या पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान स्वीकार्य है, पीठ ने कहा:
इस आशय का कोई नियम नहीं है कि मृत्यु से पहले का बयान तब अस्वीकार्य होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। हालांकि, यदि संभव हो तो मृत्यु पूर्व बयान को आदर्श रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान अकेले इसलिए अस्वीकार्य हो जाता है क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया है।
यह मामला कि क्या पुलिस द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व बयान स्वीकार्य है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहिए ... तथ्य यह है कि मृत्यु पूर्व बयान प्रश्न और उत्तर के रूप में नहीं है जो इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है या ना ही इसके संभावित मूल्य को।
रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वह संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व बयान स्वेच्छा से दिए गए थे और यह सच है। इस तरह कोर्ट ने आरोपी की सजा बहाल कर दी।
मामले का विवरण
झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय | 2022 लाइव लॉ (SC) 890 | सीआरए 1441/ 2022 | 31 अक्टूबर 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली
हेडनोट्स
टू फिंगर टेस्ट - "टू-फिंगर टेस्ट" या प्री वेजाइनम टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए - इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही बलात्कार के आरोपों को साबित करता है और न ही खारिज करता है। इसके बजाय यह उन महिलाओं को फिर से पीड़ित और फिर से आघात पहुंचाता है, जिनका यौन उत्पीड़न किया गया है, और यह उनकी गरिमा का अपमान है - यह सुझाव देना पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि उस महिला पर केवल इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वह कहती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था कि वह यौन रूप से सक्रिय है - लीलू बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14 SCC 643 से संदर्भित - केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देश - सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में परिचालित किया जाए - यौन उत्पीड़न और बलात्कार के शिकार लोगों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन -यह सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की समीक्षा कि "टू-फिंगर टेस्ट" या प्री वेजाइनम टेस्ट यौन उत्पीड़न और बलात्कार का शिकार लोगों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक के रूप में टेस्ट निर्धारित ना हो - कोई भी व्यक्ति जो इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए "टू-फिंगर टेस्ट" या प्री वेजाइनम टेस्ट परीक्षा (यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की जांच करते समय) करता है, वह कदाचार का दोषी होगा। (पैरा 61-68)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 32 - मृत्यु की घोषणा - यद्यपि यदि संभव हो तो मृत्यु से पहले दिए बयान को आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान अकेले इसलिए अस्वीकार्य हो जाता है क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई मृत्युकालीन घोषणा स्वीकार्य है या नहीं, इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना चाहिए - तथ्य यह है कि मृत्यु पूर्व बयान प्रश्न और उत्तर के रूप में नहीं है जो इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है या ना ही इसके संभावित मूल्य को। - चिकित्सा या अन्य साक्ष्य के माध्यम से मृत्यु पूर्व बयान की पुष्टि को अनिवार्य करने वाला कोई नियम नहीं है, जब तक मृत्यु पूर्व बयान अन्यथा संदेहास्पद न हो। (पैरा 41-44, 50-52)
आपराधिक ट्रायल - गवाहों के मुकर जाने के लिए जिम्मेदार कारक - रमेश बनाम हरियाणा राज्य (2017) 1 SCC 529 को संदर्भित - जो गवाह मृतक पीड़िता को जानते हैं, वे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की इच्छा के कारण मुकर सकते हैं। किसी प्रियजन के बलात्कार और मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां एक गहरी दर्दनाक घटना हो सकती हैं, जो केवल आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी गति से जटिल ही होती है। (पैरा 53-54)
भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 375 - क्या एक महिला " यौन संबंधों के लिए अभ्यस्त थी " या "यौन संबंधों के लिए अभ्यस्त" है, यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए अप्रासंगिक है कि क्या किसी विशेष मामले में आईपीसी की धारा 375 के तत्व मौजूद हैं। (पैरा 62)
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