'मेरा ट्वीट को वापस लेने या माफी मांगने का कोई इरादा नहीं', कुणाल कामरा ने एजी की सहमति पर प्रतिक्रिया दी

LiveLaw News Network

14 Nov 2020 3:30 AM GMT

  • मेरा ट्वीट को वापस लेने या माफी मांगने का कोई इरादा नहीं, कुणाल कामरा ने एजी की सहमति पर प्रतिक्रिया दी

    सुप्रीम कोर्ट के अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिए जाने के मद्देनजर शीर्ष अदालत के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने पर कामरा ने कहा कि उनका अपने ट्वीट को वापस लेने या माफी मांगने का इरादा नहीं है।

    ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में न्यायाधीशों और अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,

    "मेरा विचार नहीं बदला है क्योंकि अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी पर कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का इरादा नहीं रखता। मेरा मानना ​​है कि वे खुद के लिए बोलते हैं।"

    उन्होंने कहा कि,

    "अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को बिना आलोचना के जाने नहीं जाने दिया जा सकता।"

    ट्विटर के माध्यम से प्रकाशित बयान में कामरा ने सुझाव दिया कि उनके खिलाफ अवमानना ​​मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक समय अन्य महत्वपूर्ण लंबित मामलों पर खर्च किया जा सकता है, जैसे "विमुद्रीकरण याचिका, जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस लिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका, चुनावी की वैधता का मामला, बॉन्ड या अनगिनत अन्य मामले जो अधिक समय से लंबित हैं और ध्यान देने योग्य हैं।"

    गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दी।

    कामरा के ट्वीट को बेहद आपत्तिजनक पाते हुए एजी ने आपराधिक अवमानना ​​शुरू करने के लिए कंंटेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 15 (1) (बी) के तहत अपनी सहमति दी।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे लगता है कि आज लोग मानते हैं कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की साहसपूर्वक निंदा कर सकते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वे जो मानते हैं वह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन संविधान के तहत बोलने की स्वतंत्रता अवमानना ​​के कानून के अधीन है। मेरा मानना ​​है कि यह समय है कि लोग समझते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर अन्यायपूर्ण और क्रूरता से हमला करना, न्यायालय अवमान अिधिनयम, 1971 के तहत दंडनीय है।"

    एजी के पत्र में कामरा की टिप्पणियों जैसे 'सम्मान ने इमारत (सुप्रीम कोर्ट) को लंबे समय से पीछे छोड़ दिया' और 'देश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा मजाक' है, का संंदर्भ दिया गया।

    एजी ने यह भी कहा कि इन टिप्पणियों के अलावा कामरा ने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के झंडे के साथ भगवा रंग में रंगे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर पोस्ट की।

    इस ट्वीट पर कड़ा विरोध करते हुए एजी ने टिप्पणी की:

    "यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्णता के खिलाफ एक व्यापक आग्रह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है और इसलिए इसके न्यायाधीश भी, लेकिन दूसरी ओर न्यायालय सत्ताधारी पार्टी केवल भाजपा के लाभ के लिए मौजूदा है।"

    कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ट्वीट्स की एक श्रृंखला बनाई थी और चार ट्वीट किए थे।

    उसी के खिलाफ शिकायत करते हुए कानून के छात्रों और वकीलों ने एजी को कई पत्र याचिकाएं भेजीं, जिसमें कहा गया कि ट्वीट और प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट का अपमान हैं और लाखों लोगों के दिमाग को प्रभावित करते हैं।

    पत्र में कहा गया,

    "कार्यवाही के दौरान और फैसले के बाद भी पेशे से एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, जिसके पास 1.7 मिलियन फॉलोवर हैं @ कुणालकमरा88 ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट्स की एक श्रृंखला प्रकाशित की।"

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