पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करें, COVID-19 केसों में वृद्धि के चलते कैदियों को रिहा करने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने केरल को निर्देश दिया

LiveLaw News Network

28 Jan 2022 9:47 AM GMT

  • पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करें, COVID-19 केसों में वृद्धि के चलते कैदियों को रिहा करने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने केरल को निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य से कहा कि जब राज्य में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, वह पहले से ही अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करे।

    न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने केरल राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ से कहा,

    "कृपया सरकार को निर्देश दें कि जो लोग बाहर हैं और यहां तक ​​कि जेल में बंद व्यक्तियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई न करें, देखें कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं।"

    राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के मद्देनज़र पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों को आत्म समर्पण करने के लिए विवश करने के केरल राज्य के फैसले खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने राज्य से जेल में COVID-19 की स्थिति की जांच करने और अभी भी जेल में बंद कैदियों को रिहा करने पर विचार करने के लिए कहा।

    पीठ ने कहा,

    "अब, आप लोगों के वापस आने पर जोर न दें। जेलों में स्थिति की जांच करें, अगर जेल में कोविड की स्थिति खराब है तो देखें कि लोग घर जाएं और वापस आएं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका में विशेष रूप से महामारी के मद्देनज़र जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर विचार किया और संबंधित राज्यों के अधिकारियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न जेलों में कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।अपने आदेश दिनांक 23.03.2020 द्वारा, इसने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्धारित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्देश दिया कि किस वर्ग के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। समग्र जांच के बाद समिति को उन कैदियों की श्रेणी का निर्धारण करना था जिन्हें रिहा किया जा सकता है।

    कई कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। याचिकाकर्ता, डॉल्फ़ी, जिसने जेल में 14 साल पूरे कर लिए हैं, को भी केरल उच्चाधिकार प्राप्त समिति ("केएचपीसी") की सिफारिश पर 14 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। इस बीच, 07.05.2021 को, सर्वोच्च न्यायालय ने केएचपीसी की सिफारिश पर रिहा किए गए कैदियों के लिए पैरोल को 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया और अंततः 16.07.2021 को, अदालत ने एक आदेश पारित किया कि अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए लोगों को अगले आदेश तक सरेंडर करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, केरल सरकार ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा पैरोल की तारीख 23.08.2021 तक बढ़ा दी। आगे विस्तार की मांग करने वाले अभ्यावेदनों पर विचार करने पर, पैरोल की तारीख 15.09.2021 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता पैरोल पर था, ऐसा प्रतीत होता है कि जेल अधिकारी मौखिक रूप से पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को सितंबर 2021 में आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे, तब भी जब केरल में कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने बेंच को अवगत कराया कि दो श्रेणियों के लोग हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था; केएचपीसी की सिफारिश पर और मौजूदा नियमों के अनुसार सरकार द्वारा पैरोल पर रिहा किए गए। जब सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने के निर्देश जारी किए गए, तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अन्य ने नहीं किया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जिसने राज्य को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कैदी को पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को दिए जाने वाले लाभ का विस्तार करे और आत्मसमर्पण करने पर जोर न दे।

    "लोगों की दो श्रेणियां हैं। 1. इस अदालत द्वारा जारी निर्देश पर , समिति की सिफारिश पर अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए। वे अभी भी जमानत पर हैं। दूसरा, सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार पैरोल पर रिहा किए गए। सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देश जारी किए गए। कई ने आत्मसमर्पण किया, कई ने नहीं। इस माननीय न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि जो अंतरिम जमानत पर हैं, वे इन लोगों पर भी लागू होंगे - उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था, वे आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देशित किया गया था, उन्होंने कर दिया।"

    केरल राज्य में वर्तमान COVID-19 वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, नागमुथु ने पीठ से सभी कैदियों को, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, को कुछ समय के लिए रिहा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

    "स्थिति यह है कि केरल में सुधार नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि किसी भी वर्ग के लोगों की जान बचाने के लिए जेल से बाहर रहने का लाभ जारी रखा जाए।"

    पीठ ने कहा कि केरल में COVID- ​​​​19 की स्थिति वास्तव में खराब है और राज्य से कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए आग्रह नहीं करने के लिए कहा।

    "आपके राज्य में वर्तमान स्थिति खराब है - कल 55,000 मामले थे। आप इन लोगों को वापस आने के लिए क्यों कह रहे हैं?"

    केरल राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी वी सुरेंद्रनाथ ने पीठ को उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने इस आरोप का विरोध किया कि आत्मसमर्पण करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत जारी किए गए थे।दो सप्ताह बाद मामले पर विचार किया जाएगा।

    [मामला : डॉल्फ़ी बनाम केरल राज्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1067/2021 और जुड़े मामले]

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