"लोगों को परेशान न करें, हमारे आदेशों के प्रति सम्मान दिखाएं" : सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर पोस्ट के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस को चेतावनी दी

LiveLaw News Network

7 Feb 2022 1:29 PM IST

  • लोगों को परेशान न करें, हमारे आदेशों के प्रति सम्मान दिखाएं : सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर पोस्ट के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस को चेतावनी दी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पहले अंतरिम आदेश जारी करने के बावजूद सांप्रदायिक हिंसा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एक्टिविस्टों को नोटिस भेजे जाने पर त्रिपुरा पुलिस को फटकार लगाई।

    अदालत ने चेतावनी दी कि अगर राज्य पुलिस हिंसा पर लोगों को उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर परेशान करने से परहेज नहीं करती है, तो अदालत पुलिस अधीक्षक और यहां तक ​​कि राज्य के गृह सचिव सहित अन्य लोगों की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देगी।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ त्रिपुरा पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत पेश होने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ एक्टिविस्ट समीउल्लाह शब्बीर खान द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

    आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता शारुख आलम ने कहा कि 10 जनवरी को अदालत ने पुलिस को उनके ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। उस आदेश से, अदालत ने पुलिस द्वारा ट्विटर इंक को धारा 91 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए कदमों पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनके ट्वीट और उनके आईपी पते और फोन नंबर के बारे में जानकारी को हटाने की मांग की गई थी।

    आलम ने प्रस्तुत किया कि उस आदेश की शारीरिक तौर से तामील नहीं हुई और इसलिए पुलिस अधीक्षक तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश को मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। बावजूद इसके एसपी ने आज पेश होने का नोटिस जारी किया है।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य के वकील से कहा,

    "आदेश की प्रति काफिर संचार करें और इस बीच नोटिस पर कार्रवाई न करें। "

    राज्य के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को दो सप्ताह के लिए रोक दिया जाए।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा,

    "जब आपने आज के लिए नोटिस जारी किया है तो दो सप्ताह के लिए रुकने का क्या मतलब है?"

    इसके बाद, पीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को दिए गए धारा 41 ए नोटिस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

    पीठ ने आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता की वकील सुश्री शारुख आलम ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित 10 जनवरी 2022 का आदेश, हालांकि व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है, औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक को दिया जाना बाकी है। जैसा भी हो,याचिकाकर्ता की मां के नाम पर दिनांक 20 जनवरी 2022 को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया था (शायद इसलिए कि याचिकाकर्ता के स्थायी पते पर घर उस घर के पत्राचार में है जो उसकी मां के नाम पर है), आज याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता है। चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही इस अदालत के 10 जनवरी 2022 के पिछले आदेश द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए आगे के आदेश लंबित होने तक धारा 41 ए के तहत नोटिस के अनुसरण में कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। श्री सुवोदीप रॉय , त्रिपुरा राज्य के वकील, वर्तमान आदेश और पिछले आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 की दोनों प्रतियों को पुलिस अधीक्षक को संप्रेषित करेंगे।"

    इसके बाद, आलम ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी इसी तरह के नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की हैं, लेकिन वे एक तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए "हाथ पांव मार" रहे हैं।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आलम से कहा कि याचिकाओं की डायरी नंबर के साथ कोर्ट मास्टर को एक ईमेल भेजा जाए और उसके बाद मामलों को तत्काल सूचीबद्ध किया जाएगा।

    आलम ने आशंका जताई,

    "लेकिन प्रक्रिया तब सजा बन जाएगी।"

    उन्होंने आग्रह किया कि प्रभावित व्यक्तियों में से एक छात्र है और दूसरा एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे की देखभाल में लगा हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इनमें से कुछ व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हैं, जबकि अन्य ने अभी तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। उन्होंने प्रार्थना की कि अदालत उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य के वकील से कहा,

    "अपने एसपी को सूचित करें कि इस तरह से लोगों को परेशान न करें। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट का चक्कर क्यों लगाना चाहिए?"

    जब राज्य के वकील ने कहा कि उनके पास मामले में कोई निर्देश नहीं है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,

    "यह उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? यह कहना बहुत ही सहज बयान है कि आपके पास यहां निर्देश नहीं हैं जबकि आप यह सब वहां करते रहते हैं।"

    राज्य को फटकार लगाते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "एक बार जब हमने एक मुद्दे को कवर करने के लिए (10 जनवरी को) एक आदेश पारित किया है, यद्यपि एक मामले में, आपको जिम्मेदारी दिखानी होगी, अदालत के प्रति कुछ सम्मान! अन्यथा, हम पुलिस अधीक्षक को बुलाएंगे अगर वह दूसरों को इस तरह के नोटिस जारी करके आदेश का पालन करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गृह सचिव सहित सभी को उपस्थित रहने के लिए कहेंगे! कोई दूसरा रास्ता नहीं है! "

    इस मौके पर, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

    "मैं पेश हो रहा हूं, मैं इसे देख लूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके आदेशों की पवित्रता सही भावना में सुनिश्चित हो।"

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