अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में अदालत द्वारा डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

29 July 2023 4:34 PM IST

  • अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में अदालत द्वारा डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में किसी मेडिकल व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,

    “एक चिकित्सक पेशेवर कदाचार के लिए भी अदालत की अवमानना का दोषी हो सकता है, लेकिन यह संबंधित व्यक्ति के अवमाननापूर्ण आचरण की गंभीरता/प्रकृति पर निर्भर करेगा। हालांकि, ये अपराध एक-दूसरे से अलग हैं। पहला न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा विनियमित है और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधिकार क्षेत्र के तहत है।

    शीर्ष अदालत कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एकल पीठ के विभिन्न आदेशों को बरकरार रखा था, जिसने अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में दंड के रूप में उसके मेडिकल लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। अपीलकर्ता के खिलाफ मामला यह था कि उसने अनधिकृत रूप से एक संरचना का निर्माण किया था जो सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं से भटक गई थी।

    "क्या याचिकाकर्ता के मेडिकल प्रैक्टिस करने के लाइसेंस का निलंबन अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत निर्दिष्ट दंड और दंड की प्रकृति और प्रकार से अलग है?" उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया जाने वाला प्रश्न था।

    शीर्ष अदालत ने कहा कि 2019 का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम भारत में चिकित्सा अभ्यास लाइसेंस जारी करने, विनियमन और निलंबन को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के रूप में ज्ञात एक वैधानिक निकाय के पास अधिनियम द्वारा परिभाषित कदाचार के लिए पंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विशेष अधिकार है। यह अधिनियम पेशेवर कदाचार के मामलों में एक पंजीकृत व्यवसायी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए एक व्यापक तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है।

    न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में जांच करना और निर्णय लेने से पहले व्यवसायी के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना शामिल है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य कानून है कि अदालतों को अवमानना की शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण और संयमित ढंग से करना चाहिए।

    “न्यायालय ने बार-बार कहा है कि न्यायालयों द्वारा प्राप्त अवमानना क्षेत्राधिकार केवल मौजूद न्यायिक प्रणाली के बहुमत को बनाए रखने के उद्देश्य से है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को अत्यधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए या भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए।''

    न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 में अवमानना के लिए सजा के रूप में केवल जुर्माना और साधारण कारावास की परिकल्पना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तदनुसार खंडपीठ के आदेश और एकल पीठ के विभिन्न आदेशों को रद्द कर दिया।

    इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और अपीलकर्ता का चिकित्सा अभ्यास करने का लाइसेंस बहाल कर दिया।

    केस टाइटल: गोस्थो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और अन्य, सिविल अपील संख्या 4725/2023

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 577; 2023 आईएनएससी 653

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story