क्या टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि वे अदालत से ज्यादा शक्तिशाली हैं ? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने AGR मामले में कहा 

LiveLaw News Network

18 March 2020 5:18 PM IST

  • क्या टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि वे अदालत से ज्यादा शक्तिशाली हैं ? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने AGR मामले में कहा 

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दूरसंचार विभाग ( DoT) द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस और " समायोजित सकल राजस्व" ( AGR) का बकाया भुगतान करने के लिए 20 साल का समय देने की मांग की गई थी।

    सुनवाई स्थगित करने से पहले, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि "हम निर्णायक मत से हैं कि बकाए का कोई आत्म मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।"

    पीठ ने यह भी कहा कि दूरसंचार कंपनियों को 24 अक्टूबर, 2019 के फैसले के अनुसार जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार को उनसे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की समायोजित सकल राजस्व ( AGR ) की वसूली करने की अनुमति दी गई है।

    दूरसंचार कंपनियों को समय देने के लिए DoT की याचिका पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि 'DoT द्वारा स्व-मूल्यांकन न्यायालय के आदेशों की अवमानना ​​है।'

    DoT की दलील पर हैरानी व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा "किसने स्व-मूल्यांकन की अनुमति दी? क्या CAG ऑडिट किया जाना है।"

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा,

    "यह इस अदालत की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या (दूरसंचार) कंपनियों को लगता है कि वे अदालत की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं? ।"

    दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने DoT की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बकाए का कोई पुनर्मूल्यांकन या स्व-मूल्यांकन नहीं किया गया था और बकाए के निपटान के लिए केवल अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर 2019 के फैसले पर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है और कहा कि दूरसंचार कंपनियां पहले से ही अपने डिफ़ॉल्ट के कारण अदालत की अवमानना ​​कर रही हैं।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने AGR के फैसले के बारे में मीडिया के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फैसले के बारे में "झूठी, भ्रामक" रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।

    "टेलीकॉम कंपनियां बहुत शक्तिशाली हैं और यही कारण है कि वे समाचार पत्रों को हर रोज कहानियां लिखने के लिए प्रभावित कर रही हैं। "

    उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को अदालत में तलब किया जा सकता है और अदालत की अवमानना ​​के लिए जेल भेजा जा सकता है।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की, "टेलीकॉम कंपनियों ने सार्वजनिक धन अर्जित किया है और वो राजस्व का एक हिस्सा भी नहीं चुकाना चाहती।"

    सुनवाई के दौरान वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि फैसले में गलतियां थीं। भारती एयरटेल के वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कंपनी अदालत के निर्देशों की अवहेलना नहीं करेगी और पहले ही 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

    ह्यूज टेलीकॉम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि वसूली समय के लिए स्थिर हो सकती है और सरकार जिस तरह की मांग कर रही है उसके तहत भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।

    दरअसल 14 फरवरी को, पीठ ने कंपनियों को 17 मार्च तक बकाया जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके विफल होने पर प्रबंध निदेशकों को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

    इससे पहले 16 जनवरी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें इसके पहले के आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। पहले के आदेश में 23 जनवरी तक देय राशि के 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

    गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 24 अक्टूबर में फैसला सुनाया था कि टेलीकॉम के AGR में गैर-दूरसंचार राजस्व को शामिल करके वैधानिक बकाया की गणना की जानी चाहिए।

    पीठ ने DoT द्वारा तैयार की गई AGR परिभाषा को सही ठहराया था और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई आपत्तियों की प्रकृति को "तुच्छ" कहा था।

    शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में DoT

    ने कहा था कि गणना के अनुसार, एयरटेल का सरकार पर 21,682.13 करोड़ रुपये बकाया है और वोडाफोन की बकाया राशि 19,823.71 करोड़ रुपये है, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कुल 16,456.47 करोड़ रुपये बकाया हैं। बीएसएनएल पर 2,098.72 करोड़ रुपये और MTNL पर 2,537.48 करोड़ रुपये बकाया है।

    "सकल राजस्व की परिभाषा समझौते में स्पष्ट है। किस प्रकार समायोजित सकल राजस्व का आगमन भी स्पष्ट है। यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि राजस्व को अनुबंध में परिभाषित नहीं किया गया है। सकल राजस्व परिभाषित होने के बाद, कोई भी राजस्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, "शीर्ष अदालत ने अपने अक्टूबर के फैसले में कहा था।

    नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार, दूरसंचार लाइसेंसधारियों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एलएफ) के रूप में सरकार के साथ अपने AGR का प्रतिशत साझा करना आवश्यक है।

    1999 की नीति के बाद ऑपरेटरों ने केंद्र को स्थिर लाइसेंस शुल्क के खिलाफ राहत के लिए प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें वो 1994 के बाद से लगातार चूक गए थे और लाइसेंसधारकों को निश्चित लाइसेंस शुल्क से राजस्व साझाकरण शुल्क पर स्थानांतरित करने का एक विकल्प वर्ष 1999 में लागू किया गया था।

    इसके अलावा, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को उन्हें आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क ( SUC) का भुगतान करने की भी आवश्यकता थी।टेलीकॉम कंपनियों ने टेलीकॉम विभाग के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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