क्या 'प्रकाश सिंह' के निर्देश केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों पर लागू होते हैं? सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना मामले में कानून के सवाल पर फैसला करेगा
Brij Nandan
28 Feb 2023 7:28 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उसे यह निर्धारित करना होगा कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ में पारित निर्देश एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के तहत आने वाले पुलिस प्रमुखों पर लागू होते हैं या नहीं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सीपीआईएल द्वारा दायर एक याचिका में अदालत के सामने ये सवाल आया था।
इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की थी।
शुरुआत में, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनकी नियुक्ति की चुनौती का निस्तारण किया जाता है।
CPIL की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया,
"उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के निर्देश पुलिस आयुक्तों जैसे पुलिस प्रमुखों पर लागू नहीं होते हैं। सभी पुलिस प्रमुखों से संबंधित है चाहे वे पुलिस आयुक्त हों या एजीपी - यह सिर्फ एक पदनाम है। वह निर्णय पुलिस को राजनेताओं के दबंग नियंत्रण से बचाने के लिए था। इसमें कहा गया था कि यूपीएससी तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा और राज्य सरकार केवल तीन में से एक का चयन करने में सक्षम होगी। सरकार को लगता है कि पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति में उनके पास खुली छूट है।"
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए टिप्पणी की,
"आप जानते हैं कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब तक क्या होता है, अवधि पहले ही समाप्त हो जाती है। आइए हम इसे एक बार और सभी के लिए सुलझा लें।"
तदनुसार, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा,
"उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। अलग से, पुलिस आयुक्त की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया है। परिणामस्वरूप, इस अदालत का एक आदेश 16 जनवरी 2023 को पारित किया गया था। कानून के सभी सवालों को खुला रखते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है।"
यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि प्रकाश सिंह के फैसले में की गई टिप्पणियों का आदेश से कोई संबंध नहीं है, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"इन टिप्पणियों को इस अदालत द्वारा निपटाए जाने की आवश्यकता होगी क्योंकि मामले का आवर्ती प्रभाव होगा। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि विशेष अनुमति याचिका को अप्रैल 2023 में गैर-विविध दिवस पर सूचीबद्ध किया जाए।"
प्रकाश सिंह मामले में क्या फैसला हुआ?
प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था,
1. राज्य के डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाएगा, जिन्हें यूपीएससी द्वारा उनकी सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर उस रैंक पर पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
2. डीजीपी का कम से कम दो साल का कार्यकाल होना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।
3. उक्त पद के लिए यूपीएससी द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के पास छह महीने का न्यूनतम अवशिष्ट कार्यकाल होना चाहिए यानी ऐसे अधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा हो।
हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश केवल राज्यों में डीजीपी की नियुक्तियों पर लागू होते हैं और AGMUT (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अंतर्गत आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्तों/पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए कोई आवेदन नहीं था।
केस टाइटल: CPIL बनाम भारत संघ और अन्य। एसएलपी (सी) संख्या 19466/2021
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