स्क्राइब्स की सुविधाएं देने के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर जोर न दें: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया

Brij Nandan

16 Dec 2022 5:01 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिया कि वो स्क्राइब्स की सुविधाएं देने के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर जोर न दें।

    इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।

    यह याचिका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा में बैठने वाले एक दिव्यांग उम्मीदवार ने दायर की थी।

    शुरुआत में ही, सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को विकास कुमार बनाम यूपीएससी के फैसले की याद दिलाते हुए कहा,

    "क्या आप इस व्यक्ति को स्क्राइब से वंचित करने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है?"

    एसबीआई की ओर से पेश एडवोकेट संजय कपूर ने कहा कि एसबीआई ने उम्मीदवार को एक पत्र प्रदान किया था जिसमें कहा गया था कि एसबीआई स्क्राइब के लिए उनके अनुरोध पर विचार करेगा।

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "प्रतिवादी को स्क्राइब की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर जोर नहीं देना चाहिए।"



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