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डीके शिवकुमार की जमानत को ED ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग

LiveLaw News Network
26 Oct 2019 1:30 PM GMT
डीके शिवकुमार की जमानत को ED ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को जमानत दिए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट फैसले को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने शिवकुमार की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। हालांकि कांग्रेसी नेता 23 अक्तूबर को ही जेल से रिहा हो चुके हैं।

अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है क्योंकि डीके शिवकुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और वो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते है। इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शिवकुमार को जमानत मिल गई है। उन्हें 25 अक्टूबर तक के लिए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दिए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो बिना कोर्ट की अनुमति देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने व सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।डीके शिवकुमार को हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था।


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