जिलाधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महिलाओं और पिछले वर्गों को संरक्षण देता है : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

5 Dec 2022 5:32 AM GMT

  • जिलाधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महिलाओं और पिछले वर्गों को संरक्षण देता है : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में प्रस्तुत किया है कि धर्मांतरण से पहले जिलाधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को जबरन धर्मांतरण से बचाने और विवेक की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून द्वारा निर्धारित इस तरह के कदम, जिनमें से प्रमुख प्रावधानों को 2021 में हाईकोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए "सावधानियां" थीं कि एक धर्म को त्यागने और दूसरे को अपनाने की प्रक्रिया "वास्तविक, स्वैच्छिक और सद्भावनापूर्ण " होने के साथ- साथ " किसी भी बल, प्रलोभन और धोखाधड़ी के साधनों से मुक्त " हो।

    हलफनामे में कहा गया है कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003, को 2021 में शादी के जरिए जबरन धर्मांतरण को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। यह राज्य में "संगठित, बड़े पैमाने पर परिष्कृत और अवैध धर्मांतरण" के खतरे को नियंत्रित करने और रोकने की व्यवस्था करता है।

    यह हलफनामा राज्य सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र और राज्यों को जबरन और धोखाधड़ी आकर्षण, या अन्यथा के माध्यम से धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए "कड़े कदम" उठाने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

    जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार ने इससे पहले सितंबर में नोटिस जारी कर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को कहा था कि जबरन धर्मांतरण से देश की सुरक्षा खतरे में है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

    बेंच ने नोट किया था,

    "धर्म के कथित धर्मांतरण के संबंध में मुद्दा, अगर यह सही और सत्य पाया जाता है, तो यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अंततः राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।"

    केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया गया था कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और प्राप्त सभी सूचनाओं की तुलना करें।

    राज्य सरकार ने 2003 के अधिनियम जिसे राज्य का "लव जिहाद विरोधी कानून" भी कहा जाता है, के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रस्तुत किया है,

    "धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। उक्त अधिकार में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है।"

    सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि गुजरात सरकार ने न केवल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक अलग एसएलपी दायर की है, बल्कि आदेश पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है ताकि अधिनियम, विशेष रूप से धारा 5, जो एक "सक्षम प्रावधान" है, उसे पूरी तरह से लागू किया जा सके।

    हलफनामे में कहा गया है,

    "हाईकोर्ट, आदेश पारित करते समय यह सराहना करने में विफल रहा कि 2003 के अधिनियम की धारा 5 के संचालन पर रोक लगाने से अधिनियम का पूरा उद्देश्य प्रभावी रूप से विफल हो गया है।"

    राज्य सरकार ने दावा किया है कि विवादास्पद अधिनियम एक "वैध रूप से गठित कानून" है और धारा 5, जो विवाह या अन्यथा के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है, "कानून का एक वैध प्रावधान" है, जो पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र में है।

    हलफनामे में कहा गया है कि अधिनियमन का उद्देश्य "महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा करके गुजरात राज्य के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना" है।

    सरकार का हलफनामा याद दिलाता है,

    "संविधान के अनुच्छेद 25 में 'प्रचार' शब्द के अर्थ और तात्पर्य पर संविधान सभा में बहुत विस्तार से चर्चा और बहस हुई थी, और इसका समावेश इस स्पष्टीकरण के बाद ही पारित किया गया था कि अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार में धर्मांतरण के लिए अधिकार शामिल नहीं होगा।"

    यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम, 1968 और उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 की संवैधानिकता, जो गुजरात अधिनियम के साथ समान सामग्री थी, को एक संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने कहा था कि धोखाधड़ी या प्रेरित धर्मांतरण से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के अलावा किसी व्यक्ति के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसलिए, राज्य इसे विनियमित या प्रतिबंधित करने की अपनी शक्ति के भीतर था।

    गुजरात सरकार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है,

    "गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 जैसे अधिनियमों को इस न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है।"

    केस टाइटल- अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ [ डब्लूपी (सी) 63/2022]

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